जबलपुर का कुख्यात बदमाश लंगड़ा श्रीवास्तव 1 साल के लिए जिला बदर / JABALPUR NEWS

जबलपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने आपराधिक कृत्यों में लिप्त शीतलपुरी कालोनी चेरीताल थाना कोतवाली निवासी लखन उर्फ लंगड़ा पिता दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आगामी एक वर्ष की अवधि तक जबलपुर जिले और उससे लगे सीमावर्ती जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित कर दिया है। इस दौरान लखन को केवल पेशी दिनांक को ही उपस्थिति की छूट रहेगी। यह आदेश पुलिस द्वारा तामील कराने पर और लखन के जेल से रिहा होने पर लागू होगी।

राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्रवाई होगी

आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिला दंडाधिकारी श्री यादव ने लखन उर्फ लंगड़ा के विरूद्ध कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा सौंपे गये प्रतिवेदन के आधार पर किया है। लखन उर्फ लंगड़ा के विरूद्ध मारपीट करने, हत्या का प्रयास, नकबजनी, अवैध जुआ, गंदी गाली देना, जान से मारने की धमकी देने और जातिगत अपमानित करने का प्रकरण दर्ज है। 

आमजन इनके कृत्य से प्रताडि़त है और इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसलिए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा लोक व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया था।

01 अगस्त को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

BIKE में CC का फुल फॉर्म क्या होता है, 100cc-150cc का क्या मतलब होता है 
ग्वालियर का हाई कोर्ट सील, गली-गली में कोरोना का कहर 
बहन के बॉयफ्रेंड को फंसाने फिल्मी स्टाइल में साजिश रची 
लैपटॉप की चार्जर में यह काले चूहे जैसा उपकरण क्या होता है 
मध्य प्रदेश के 20 जिलों में ईद और रक्षाबंधन के अवसर पर बारिश होगी
TATA SKY ने 6 सेवाओं का शुल्क 50% घटाया
नई शिक्षा नीति: मध्यप्रदेश में कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा
पिता जूते बनाते हैं, बेटी ने रिकॉर्ड बना दिया: INSPIRATIONAL STORY
नकली स्टांप पेपर के उपकरण रखना अपराध है या नहीं, ध्यान से पढ़िए
भारत की शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों और B.Ed कोर्स में बड़े बदलाव
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!