नकली स्टांप पेपर के उपकरण रखना अपराध है या नहीं, ध्यान से पढ़िए / ABOUT IPC

ज्यादातर लोगों को यह विश्वास होता है कि उन्हें कानून की जानकारी है और जब तक कोई व्यक्ति अपराध नहीं कर देता तब तक वह अपराधी नहीं कहा जा सकता परंतु वह नहीं जानते कि आपराधिक प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले उपकरण रखना भी अपराध माना जाता है। जैसे अवैध हथियार, नकली सिक्के या नकली स्टांप पेपर बनाने वाले उपकरण। आइए जानते हैं ऐसे उपकरण जिनसे नकली स्टांप पेपर छापे जा सकते हैं, यदि किसी के पास रखे मिल जाए तो उसका क्या होगा।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 256 की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति ऐसे उपकरण या सामग्री को आपने पास रखेगा जिससे कि किसी सरकारी स्टाम्प के जैसे बहुत से नकली स्टाम्प बना जा सके। ऐसे उपकरण या सामग्री को रखने वाला व्यक्ति धारा  256 के अंतर्गत दोषी होगा।

भारतीय दण्ड संहिता ,1860 की धारा 256 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं। यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को होता है। सजा- सात वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। 
बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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