मप्र उच्च न्यायिक सेवा के रिजल्ट हाई कोर्ट डिसीजन के अधीन रहेंगे / JABALPUR NEWS

जबलपुर। एडवोकेट श्री मृगेंद्र सिंह की जनहित याचिका पर फैसले से पहले व्यवस्था देते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने 18 जुलाई 2020 को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी। कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा के परिणाम विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन किए जाने की व्यवस्था दी है।

बुधवार दिनांक 15 जुलाई 2020 को मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अंतरिम आदेश के साथ ही हाई कोर्ट प्रशासन को जवाब के लिए 5 अगस्त तक की मोहलत दे दी गई। जबलपुर निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह ने यह जनहित याचिका दायर कर कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2017 की धारा (5) (डी) का प्रावधान असंवैधानिक है। 

दरअसल, मप्र उच्च न्यायिक सेवा की भर्ती में 75 फीसदी पद सेवारत न्यायिक अधिकारियों के लिए व शेष 25 प्रतिशत पद वकीलों से भरे जाने हैं लेकिन सेवा नियम 2017 के नियम (5) (डी ) के प्रावधान के तहत व्यवस्था की गई है कि वकीलों के 25 फीसदी पद किसी कारण से न भरे जाने की दशा में बचे हुए पदों पर सेवारत न्यायिक अधिकारियों को भर्ती किया जाएगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह व अधिवक्ता विकास महावर ने दलील दी कि धीरज मोर विरुद्घ दिल्ली हाई कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए फैसले में कहा कि अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित पद सेवारत अधिकारियों से न भरे जाएं। कर्नाटक व दिल्ली हाई कोर्ट उच्च न्यायिक सेवा की भर्तियों में इस दिशा-निर्देश का परिपालन भी कर चुके हैं। उन्होंने दलील दी कि सेवारत न्यायिक अधिकारियों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत पदों पर किसी भी सूरत में वकीलों को भर्ती नहीं किया जाता। 

ऐसे में वकीलों के कोटे की सीटों पर सेवारत न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करना असंवैधानिक है। आग्रह किया कि इस नियम के तहत वकीलों के आरक्षित 25 फीसदी कोटे में भर्ती किए गए सेवारत न्यायिक अधिकारियों से पद खाली कराए जाएं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त परीक्षा का नियंत्रण करने वाले मप्र हाई कोर्ट प्रशासन को निर्देश दिया कि परीक्षा परिणाम इस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जाने वाले अगले आदेशों के अधीन रहेंगे।

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