HOTEL GULZAR JABALPUR के मालिक SANJAY BHATIA के खिलाफ मामला दर्ज

जबलपुर। शहर के लग्जरी फाइव स्टार HOTEL GULZAR TOWERS के मालिक SANJAY BHATIA (NEETU BHATIA) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि संजय भाटिया ने अपर आयुक्त राकेश अयाची के लिए बिना अनुमति एक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में शामिल हुए 20 लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हो चुके हैं जबकि 100 लोग संदिग्ध है। एडिशनल कमिश्नर राकेश अयाची के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

जबलपुर के मदन महल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश एवं आयोजनों की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश का उल्लंघन कर 30 जून को महानद्दा स्थित होटल गुलजार में बिना अनुमति के शादी की रिसेप्शन पार्टी आयोजित करने के आरोप में राकेश अयाची और होटल मालिक संजय उर्फ नीतू भाटिया के विरूद्ध मदनमहल पुलिस थाना में आज एफआईआर दर्ज की गई।

संजय भाटिया और राकेश अयाची के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया

पटवारी हल्का क्रमांक नौ में पदस्थ पटवारी अखिलेश ठाकुर द्वारा आज 13 जुलाई को मदनमहल पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पटवारी द्वारा पुलिस थाना मदनमहल को दिए प्रथम सूचना तथ्य में बताया गया कि कोरोना संक्रमण के कारण जिलादंडाधिकारी द्वारा जबलपुर जिले में लॉकडाउन का आदेश जारी करके सभी तरह के आयोजन बिना अनुमति के प्रतिबंधित किये गये हैं। साथ ही अनुमति प्राप्त करने के बाद ही निश्चित संख्या में आयोजन करने और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के आदेश पारित किये गये हैं। 

एडिशनल कलेक्टर के बेटे की शादी में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ था

इसके बाद भी 30 जून को अपर आयुक्त राकेश अयाची के बेटे की शादी का रिसेप्शन होटल गुलजार में आयोजित करने के लिए आयोजक राकेश अयाची और होटल मालिक संजय उर्फ नीतू भाटिया द्वारा समारोह आयोजन के पूर्व कोई अनुमति नहीं प्राप्त की गई। साथ ही लॉकडाउन के नियमों का भी पालन नहीं किया गया। जिस वजह से रिसेप्शन पार्टी में काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए एवं कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुए। इस प्रकार आयोजक राकेश अयाची और होटल मालिक नीतू भाटिया द्वारा जिला दंडाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन किया गया। 

पटवारी अखिलेश ठाकुर के द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर मदनमहल पुलिस थाना में राकेश अयाची और होटल मालिक संजय उर्फ नीतू भाटिया के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

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