रक्षित केंद्र मंडला में पदस्थ प्रधान आरक्षक से वसूली पर हाईकोर्ट जबलपुर का स्टे / EMPLOYEE NEWS

जबलपुर। श्री जगदीश प्रसाद तेकाम प्रधान आरक्षक रक्षित केंद्र, मंडला में पदस्थ हैं। आरक्षक पद से प्रधान आरक्षक के पद पर, पद्दोन्नति में विलंब होने के कारण, विभाग की  नीति के अनुसार श्री तेकाम को दिनांक 06.08.1999 से एक वेतन वृद्धि प्रदान की गई थी।  सेवा पुस्तिका की जाँच के समय, संयुक्त संचालक, कोष लेखा जबलपुर संभाग द्वारा, दिनाँक 06.08.1999  से प्रदान की गई वेतन वृद्धि पर, आपत्ति लगाई गई थी।

आपत्ति के पालन में, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, द्वारा पूर्व के वेतन निर्धारण को निरस्त कर, वेतन पुनर्निधारण किया गया था, परिणाम स्वरूप  श्री तेकाम के वेतन से 12 प्रतिशत ब्याज सहित रुपये 1,14,320 वसूली मासिक किस्तों से करने के आदेश दिनांक 05/03 /2020 एवं 19/03/2020 जारी किये गये थे। 

कर्मचारी द्वारा लिखित रूप से अभ्यावेदन प्रस्तुत कर, वसूली माफी का अनुरोध किया गया था। श्री तेकाम सेवानिवृत्ति के नज़दीक हैं।  उनके द्वारा, जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उनके  ओर से पैरवी करने वाले, श्री अमित चतुर्वेदी, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जबलपुर,  के अनुसार, वेतन वृद्धि निरस्तगी जैसी विपरीत कार्यवाही , विहित प्रक्रिया के अनुसार ही हो सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों से या उनके द्वारा , किसी भी दुराव या छिपाव  की , अनुपस्थिति में वसूली नही की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, अगर कर्मचारी द्वारा कोई गलती नही की गई हो।   उक्त, सिद्धान्त के अनुसार,  माननीय हाई कोर्ट जबलपुर ने , प्रधान आरक्षक के विरुद्ध निर्देशित वसूली को स्टे कर, वित्त विभाग सहित अन्य को दिनाँक 08/07/2020,  को  नोटिस जारी किए गए हैं।

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