मध्य प्रदेश: प्रॉपर्टी टैक्स एवं जलकर पर अधिभार नहीं लिया जाएगा / MP NEWS

भोपाल। राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के कर आदि पर 22 मार्च से 15 जून 2020 तक के देय अधिभार (सरचार्ज) को माफ कर दिया गया है। ऐसे नागरिक, जो 31 जुलाई 2020 तक नगरीय निकायों के कर जमा करेंगे, उनके लॉकडाउन अवधि को अधिभार की गणना में नहीं लिया जायेगा।

गौरतलब है कि नोवल कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के कारण आम नागरिक नगरीय निकायों के विभिन्न कर जैसे सम्पत्ति कर, जल कर/जल उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान नहीं कर पाये हैं। इससे करों आदि पर अधिभार देय हो गये हैं। इसलिये राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों के हित में अधिभार माफ करने का निर्णय लिया गया है।

19 जून को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

कमलनाथ की चक्की 15 महीने में एक दाना नहीं पीस पाई! 
क्या सीमेंट की सड़कें टायर खराब करतीं हैं, डामर रोड टायर के लिए अच्छी है
AC खराब हो जाए तो क्या फ्रिज का डोर ओपन करके रूम ठंडा कर सकते हैं
वैज्ञानिक कैसे पता लगाते हैं कि आज कितनी वर्षा हुई, आइए जानते हैं
डाकू या लुटेरे के आश्रयदाता को एक विशेष धारा के तहत सजा दी जाती है, पढ़िए
MP CORONA: भोपाल छोड़ पूरे प्रदेश में सुधार, एक्टिव केस बढ़कर 655 हुए
चीन से हुई लड़ाई में मध्य प्रदेश का सपूत शहीद
कांग्रेस से ज्यादा कमलनाथ में निष्ठा रखने वाले 5 विधायक भाजपा के साथ
GWALIOR में बिजली बिल विवाद निराकरण के लिए विशेष शिविर
कर्मचारी को समान काम समान वेतन, सरकार अनुच्छेद 141 के दायित्व से पलायन नहीं कर सकती
दादा-दादी को नींद की दवाई खिलाकर बॉयफ्रेंड के साथ बेडरूम शेयर करती थी 
भोपाल की कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आये सभी 41 लोग निगेटिव, कमजोर पड़ा कोरोना
RGPV: डिप्लोमा फॉर्मेसी व इंजीनियरिंग सहित सभी प्रायोगिक परीक्षाएं स्थगित

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!