जीतू पटवारी के नाम पर अवैध खनन, शासकीय टीम पर हमला, पटवारी ने पल्ला झाड़ा, अधिकारी को हटाया / INDORE NEWS

Bhopal Samachar
इंदौर। राऊ विधानसभा सीट से विधायक, पूर्व मंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी में नंबर 3 के नेता जीतू पटवारी के नाम पर चल रहे अवैध खनन का खुलासा हुआ है। प्रशासनिक टीम जब वहां कार्रवाई करने पहुंची तो कुणाल व चेतन पटवारी (जो खुद को जीतू पटवारी का रिश्तेदार बता रहे थे) ने ना केवल विवाद किया बल्कि सरकारी टीम पर पथराव भी कर दिया। इधर विधायक जीतू पटवारी में दोनों युवकों से किसी भी प्रकार के रिश्ते से इनकार किया है। साथ ही पुलिस से अपील की है कि दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

जप्त वाहन छुड़वाने पथराव किया

खनिज विभाग को सूचना मिली थी कि ग्राम कैलोद करताल में कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं। विभाग ने इसकी तस्दीक करवाई तो सूचना सही निकली। इसके बाद खनिज निरीक्षक आलोक अग्रवाल अपनी टीम और तेजाजी नगर थाना पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे। टीम वहां से 2 पोकलेन और एक डंपर जब्त कर लाने लगी। तभी कुणाल पटवारी और चेतन पटवारी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक आरोपित जब्त वाहनों को छुड़वाने का प्रयास कर रहे थे।

कुणाल व चेतन पटवारी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज

जब अधिकारी नहीं माने तो आरोपितों ने उनके साथ झूमाझटकी की और टीम पर पथराव कर दिया। पथराव में तेजाजी नगर थाने के वाहन एमपी 03 ए 8715 के कांच फूट गए। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। शाम को पुलिस ने आरोपित कुणाल और चेतन के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में केस दर्ज कर लिया।

जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री व राऊ विधायक का बयान

मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। सरनेम समान होने की वजह से बार-बार मेरा नाम ऐसे विवादों में घसीटा जाता है। न वे युवक मेरे परिवार के हैं और न ही कोई परिचय है। पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 

कार्रवाई करने वाले माइनिंग इंस्पेक्टर को हटाया

खबर आ रही है कि जीतू पटवारी के नाम पर चल रही अवैध खदान (जिसका जीतू पटवारी से कोई रिश्ता नहीं है) पर छापामार कार्रवाई करने वाले माइनिंग इंस्पेक्टर श्री अशोक अग्रवाल को हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि माइनिंग इंस्पेक्टर अशोक अग्रवाल ने इस कार्रवाई से पहले वरिष्ठ अधिकारियों से मौखिक अनुमति प्राप्त नहीं की थी। हालांकि नियम अनुसार उन्हें किसी अनुमति की आवश्यकता भी नहीं थी।

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