BHOPAL में धार्मिक स्थल अनलॉक करने की अनुमति, पढ़िए कलेक्टर की शर्तें / MP NEWS

भोपाल। उज्जैन में कलेक्टर-एसपी द्वारा नागरिकों को महामारी से बचाने के लिए की गई नगर पूजा के बाद भोपाल कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े ने भी भोपाल शहर में सभी धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति जारी कर दी है लेकिन कलेक्टर ने कुछ शर्तें निर्धारित किए हैं। 

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भोपाल से जारी धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के संशोधित आदेश के अनुसार दिनांक 15 जून 2020 दिन सोमवार से भोपाल जिले में सभी क्षेत्रों में (कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति रहेगी। आम नागरिकों के लिए मूर्ति या फिर धार्मिक ग्रंथ को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी तथा प्रसाद, चरणामृत या फिर किसी भी प्रकार का छिड़काव आदि पूरी तरह से वर्जित रहेगा। फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर चुनरी आदि चढ़ाने एवं घंटी बजाने की अनुमति नहीं रहेगी। 

धार्मिक स्थल पर किसी भी प्रकार के प्रयोजन से लोगों की भीड़ एकत्रित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल पर सभी प्रकार के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। आम नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धार्मिक स्थल पर उपस्थित होकर सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। अभिवादन के लिए भी लोग एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे।

13 जून को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

KAMAL NATH के सबसे नजदीकी विधायक कोरोना पॉजिटिव
MP NEWS: महिला अधिकारी ने दलित कर्मचारी से जूते सैनिटाइज करवाए
रात के समय किसी के घर में चोरी छुपे घुसना किस धारा के तहत अपराध है, आइए जानते हैं 
DELHI में टीवी एक्ट्रेस की मां कोरोना पॉजिटिव फिर भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया
Tags

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !