लॉक डाउन की लत लग गई, आदेश के बाद भी ऑफिस नहीं खोले, ​कमिश्नर को रिमाइंडर भेजना पड़ा / BHOPAL NEWS

भोपाल। लगता है भोपाल संभाग के कुछ सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को लॉक डाउन और वर्क फ्रॉम होम पसंद आ गया है। शासन के स्पष्ट आदेश के बावजूद भोपाल संभाग के कुछ सरकारी कार्यालय अब भी लॉक डाउन हैं। लोग वापस काम पर आने को तैयार ही नहीं। हालात यह बन गए हैं कि लॉक डाउन का लुत्फ उठा रहे अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जा सके इसलिए कमिश्नर भोपाल में रिमाइंडर जारी किया है।

कार्यालय कमिश्नर, भोपाल संभाग-भोपाल दिनांक 05/05/2020 को जारी आदेश क्रमांक 2637/स्थापना/कोरोना-2020, के अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल दिनांक 29.04.2020 के द्वारा दिनांक 30.04.2020 से कार्यालयो में चरणबद्ध रूप से कार्यालयीन कार्य आरंभ किये जाने हेतु कार्यालयों को खोले जाने का निर्देश प्रसारित किया गया है। आदेशानुसार समस्त विभागों में उपसचिव एवं उनसे उच्च स्तर के समस्त अधिकारी एवं राज्य स्तरीय विभ कार्यालयों में अतिरिक्त/अपर संचालक एवं उनसे उच्च स्तर के समस्त अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित होकर कार्यालयीन कार्य संपादित करेगें। कार्यालय के शेष शासकीय सेवको के लिये समस्त विभाग एवं विभागाध्यक्ष एक दैनंदिन रोस्टर इस प्रकार निर्मित करेगें जिसके माध्यम से 30 प्रतिशत अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण कार्यदिवस कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करने की व्यवस्था सुनिचित हो।

2/ कतिपय देखा गया है कि संभाग के समस्त विभागो में उक्त आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और कार्यालय कार्यदिवस में नहीं खुल रहे है। उक्त आदेश के परिपालन में आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के अधिनस्थ समस्त संभागीय कार्यालय तत्काल खोले जाये।

3/ समस्त विभागों के संभागीय कार्यालय प्रमुख, कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के 30 प्रतिशत उपस्थिति हेतु नियमानुसार दैनंदिन रोस्टर जारी कर, कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करने हेतु आदेश जारी करे व तथा इस कार्यालय को भी सूचित करे।

4/ कार्यालय प्रमुख आदेश जारी करते समय इस बात का ध्यान रखे की भोपाल शहर में घोषित कोविड संक्रमित क्षेत्र (Covid containment area) से आने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कार्यालय में उपस्थिति से मुक्त रखे,साथ ही कोविड से बचाव के सभी मापदण्डो का पालन किया जावे। आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।
यह आदेश (संजू कमारी) उपायुक्त राजस्व, भोपाल संभाग, भोपाल के हस्ताक्षर से दिनांक 05/05/2020 को जारी किया गया।

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