शिक्षकों को "केविड-19 युद्ध" में शामिल किया है, तो "योद्धा" क्यों नहीं मानते? / MP EMPLOYEE NEWS

भोपाल। राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 17/04/2020 को "मुख्यमंत्री कोविड-19 युद्ध कल्याण योजना" में कर्मचारियों/अधिकारियों को  शामिल करने के विस्तृत निर्देशानुसार कंडिका 3•3 में गृह, राजस्व, नगरीय प्रशासन के अतिरिक्त "अन्य विभागों" के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा "पात्र कर्मचारी" घोषित करने के लिए अधिकृत किये गये हैं। 

इसके संदर्भ में  पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के "अपर मुख्य सचिव" श्री मनोज श्री वास्तव ने अपने पत्र क्रमांक/पं•रा•/2020/264 भोपाल दिनांक 19/04/2020 द्वारा "कलेक्टर" समस्त जिला, मप्र को भेजकर स्थानीय विभागीय अमले (जिसमें स्थायी,अस्थायी, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, संविदा, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सहित तमाम कर्मचारी) के कार्य को सक्रिय भूमिका मानकर संदर्भित आदेश के "निर्देश-3•4" के तहत "कोविड-19 योद्धा" घोषित करने के निर्देश दिये है।

मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री प्रमोद तिवारी एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने बताया कि "कोरोना महामारी" से जारी जंग में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में "लाॅक डाउन का पालन करवाना,सेनेटाइजेशन, हाथ धुलाई, फेस मास्क निर्माण एवं वितरण, जरूरत मंदों को भोजन व आश्रय, प्रवासी परिवारों की मदद, स्वास्थ्य परीक्षण व अस्पताल पहुँचाने" के लिए जो टीमें गठित की गई है, उनमें "स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्थानीय स्वशासन" के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, इसके अलावा भी ड्यूटी लगाई जा रही है। लेकिन विभागीय आदेश के अभाव में शिक्षा विभाग के अमले को "मुख्यमंत्री कोविड-19 योध्दा कल्याण योजना" से वंचित कर रखा है, यह सौतेला व्यवहार हैं। दौहरे मापदंड से शिक्षकों में भारी नाराजगी व आक्रोश व्याप्त हैं जो समाप्त करना न्यायोचित होगा। 

"मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ" प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मप्र शासन भोपाल से मांग करता है कि कोरोना काल में डीएम, एसडीएम व अन्य सक्षम अधिकारियों के आदेश पालन में संलग्न शिक्षक कर्मचारियों/अधिकारियों को भी आपदा के समय किसी भी कार्य हेतु कर्तव्यारूढ़ करने पर "मुख्यमंत्री कोविड-19 योध्दा कल्याण योजना" में शामिल कर "पात्र कर्मचारी" घोषित कर संरक्षण प्रदान किया जावे। मप्र शासन राजस्व योजना विभाग के पत्र क्रमांक 517 दिनांक 17/04/2020 के संदर्भ में ग्रामीण विकास विभाग के समान "शिक्षा विभाग से भी आदेश अविलंब जारी किये जावे ताकि प्रदेश के शिक्षक कर्मचारियों/अधिकारियों को पर्याप्त संरक्षण मिल सके।  कोरोना वायरस का संक्रमण समान रूप से प्रभावित करता है न कि विभाग देखकर।

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