इन्वेस्टिगेशन ऑफीसर SI या ASI क्या कर सकता है क्या नहीं, पढ़िए CRPC section 168

Bhopal Samachar
क्रिमिनल केस के मामले की जांच के लिए संबंधित थाने से अक्सर कोई सब इंस्पेक्टर अथवा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लोगों से संपर्क करता है और इन्वेस्टिगेशन करता है। वह संबंधित लोगों के बयान दर्ज करता है एवं साक्ष्य एकत्रित करता है। ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफीसर FIR में किसी का भी नाम जोड़ सकता है अथवा काट सकता है। किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है एवं कोर्ट में चालान पेश कर सकता है। आइए जानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन ऑफीसर (SI या ASI) क्या कर सकता है और क्या नहीं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 168 की परिभाषा:- 

पुलिस व्यवस्था के तहत नियुक्त किया गया थाना प्रभारी (पुलिस इंस्पेक्टर) किसी भी प्रकरण की जांच के लिए उस मामले की गंभीरता के अनुसार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अथवा सब इंस्पेक्टर को प्रतिनियुक्त करता है। ऐसी स्थिति में SI-ASI का कर्तव्य होता है कि वह निर्देशानुसार मामले की जांच करें। संबंधित लोगों के बयान दर्ज करें। साक्ष्य एकत्रित करें एवं अपने नियुक्ति करता थाना प्रभारी इंस्पेक्टर को पूरी रिपोर्ट सौंप दें। 

यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए आने वाला कोई भी SI-ASI ना तो FIR में किसी का नाम बढ़ा सकता है और ना ही काट सकता है। ना तो वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और ना ही कोर्ट में चालान पेश कर सकता है। वह केवल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर डिसीजन करता है कि उसे क्या कार्रवाई करनी है। सभी प्रकार की कार्यवाही के लिए कानूनी रूप से थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जिम्मेदार होता है।  :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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