नगर पालिक विधि संशोधन अधिनियम को राज्यपाल की मंजूरी, अवैध कॉलोनाइजर जेल जाएंगे - MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्य प्रदेश का नगरपालिका विधि संशोधन अधिनियम, राजभवन से मंजूर हो कर आ गया है। राज्यपाल महोदय की मंजूरी के बाद इस कानून के तहत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस अधिनियम की सबसे खास बात यह है कि अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर को गिरफ्तार किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर उसे 7 साल जेल की सजा सुनाई जाएगी। 

अवैध कॉलोनी के जिम्मेदार अधिकारी भी जेल जाएंगे 

मध्य प्रदेश का नगरपालिका विधि संशोधन अधिनियम के तहत ना केवल अवैध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनी और को 7 साल की जेल और ₹1000000 जुर्माने से दंडित किया जाएगा बल्कि नगर निगम/ नगर पालिका/ जिला पंचायत अथवा ग्राम पंचायत का जिम्मेदार अधिकारी ने गिरफ्तार किया जाएगा। 

शासन की ओर से अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है कि वह अपने क्षेत्र में अवैध कॉलोनी के निर्माण को तत्काल रखें ताकि विवाद की स्थिति ना बने। अधिकारियों की लापरवाही के कारण अवैध कॉलोनी का निर्माण होता है। ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ इस अधिनियम के तहत तीन वर्ष की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। 

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