नगर पालिक विधि संशोधन अधिनियम को राज्यपाल की मंजूरी, अवैध कॉलोनाइजर जेल जाएंगे - MP NEWS

भोपाल
। मध्य प्रदेश का नगरपालिका विधि संशोधन अधिनियम, राजभवन से मंजूर हो कर आ गया है। राज्यपाल महोदय की मंजूरी के बाद इस कानून के तहत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस अधिनियम की सबसे खास बात यह है कि अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर को गिरफ्तार किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर उसे 7 साल जेल की सजा सुनाई जाएगी। 

अवैध कॉलोनी के जिम्मेदार अधिकारी भी जेल जाएंगे 

मध्य प्रदेश का नगरपालिका विधि संशोधन अधिनियम के तहत ना केवल अवैध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनी और को 7 साल की जेल और ₹1000000 जुर्माने से दंडित किया जाएगा बल्कि नगर निगम/ नगर पालिका/ जिला पंचायत अथवा ग्राम पंचायत का जिम्मेदार अधिकारी ने गिरफ्तार किया जाएगा। 

शासन की ओर से अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है कि वह अपने क्षेत्र में अवैध कॉलोनी के निर्माण को तत्काल रखें ताकि विवाद की स्थिति ना बने। अधिकारियों की लापरवाही के कारण अवैध कॉलोनी का निर्माण होता है। ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ इस अधिनियम के तहत तीन वर्ष की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। 

5 सितम्बर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

मध्य प्रदेश मानसून- गुजरात से बादल आ रहे हैं, 4 दिन तक बरसेंगे
अतिथि शिक्षकों की भर्ती में 50% की कटौती- MP NEWS
MP NEWS- 45 हजार स्कूल हड़ताल पर, DPI परिसर में प्रदर्शन जारी
MP SAS TRANSFER LIST 2021- मप्र राप्रसे अधिकारियों की तबादला सूची
MPPEB को बंद कर दिया जाना चाहिए - Kuhla Khat
MP COLLEGE EXAM सप्टेंबर के सेकंड वीक में, आदेश जारी
MP IAS TRANSFER LIST 2021- मध्य प्रदेश आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची
RASHIFAL- 6 सितंबर से मंगल का 12 राशियों पर प्रभाव क्या पड़ेगा, यहां पढ़िए

महत्वपूर्ण, मददगार एवं मजेदार जानकारियां

GK in Hindiदर्पण के पीछे कौन सा पदार्थ लगा होता है, जो पारदर्शी से परावर्ती बन जाता है 
GK in Hindiभूखे कृष्ण का मंदिर, सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद होता है
GK in Hindiभगवान विष्णु विश्राम मुद्रा में क्यों रहते हैं, सिंहासन पर क्यों नहीं बैठते
GK in Hindi- जूतों के फीते में लगे प्लास्टिक या धातु के लॉक को क्या कहते हैं
GK in Hindiपृथ्वी पर हिमालय लेकिन ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है
:- यदि आपके पास भी हैं ऐसे ही मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com
:- यदि आपके पास भी हैं ऐसे ही मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!