MP NEWS- दिग्विजय सिंह को राष्ट्रीय बाल आयोग ने नोटिस भेजा, FIR के आदेश

भोपाल
। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता दिग्विजय सिंह को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। चाइल्ड राइट्स कमिशन के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो ने बताया कि 'यदि वह अपने बयान के समर्थन में कुछ तथ्य चाहते हैं तो रख सकते हैं, इसके लिए हमें 3 दिन का समय दिया गया है। मामला सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों को नफरत सिखाने वाले बयान का है। 

दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था 

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को समर्थन करने वाले सरस्वती शिशु मंदिरों में बच्चों को नफरत सिखाई जाती है। उनके इस बयान के बाद देश भर से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कुछ बुद्धिजीवियों ने दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन भी किया है परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा सरस्वती शिशु मंदिरों के पढ़कर गैर राजनीतिक उच्च पदों पर पहुंचे विद्यार्थियों ने भी दिग्विजय सिंह के बयान का विरोध किया है। 

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उनके बयान को संज्ञान में लेते हुए दिग्विजय सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। इसी क्रम में नेशनल कमिशन फॉर प्रोटक्शन आफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा नोटिस भेजकर दिग्विजय सिंह को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। देखना है कि दिग्विजय सिंह कानूनी तौर पर अपने बयान को कैसे साबित कर पाते हैं।

दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR के आदेश

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों ने हमें शिकायतें भेजी हैं। हमने इसपर संज्ञान लिया। हमने डीजीपी मध्य प्रदेश को लिखा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये आईपीसी की धारा 153 A और B, 504, 505 और इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 3 के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसलिए इसपर मामला दर्ज़ करके जांच करें और 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट भेजें। 

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