MP NEWS- मुख्यमंत्री की घोषणा मंत्रालय ने बदल दी, सिर्फ 10% अनाथ बच्चों की मदद करेंगे

भोपाल
। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा 'मुख्यमंत्री गोविंद जन कल्याण योजना' का ड्राफ्ट मंत्रालय के अधिकारियों ने बदल दिया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि यदि परिवार में कमाने वाले की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण होती है तो उसके आश्रित बच्चों को ₹5000 मासिक पेंशन दी जाएगी परंतु फाइनल ड्राफ्ट में इसे दर्ज नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री कोविड जन कल्याण योजना के फॉर्म का बिंदु (नंबर 4.4) हटा दिया है। मंत्रालय के अधिकारियों ने ड्राफ्ट में फाइनल किया है कि केवल उन्हीं बच्चों को ₹5000 मासिक पेंशन दी जाएगी जिनके माता-पिता दोनों कोविड-19 के संक्रमण से मर गए हों। यदि कमाने वाले पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस ड्राफ्ट के हिसाब से बच्चे को अनाथ नहीं माना गया। यदि माता बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़कर दूसरी शादी कर लेती है, तब भी इस ड्राफ्ट में बच्चे को अनाथ नहीं माना गया। जबकि यदि माता-पिता की मृत्यु हो जाए और उसके दादा-दादी जीवित हैं, तब भी वह बच्चा पात्र माना जाएगा।

अधिकारियों ने पहले मौत पर डेट लिमिट लगा दी थी

बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 13 मई को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड जन कल्याण योजना की घोषणा की थी। इसके तहत काेरोना से अनाथ हुए बच्चों को 21 साल की उम्र तक हर महीने 5 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी। यह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू की गई थी। इस अवधि के दौरान ही कोरोना से मृत्यु होने पर अनाथ आश्रितों को योजना का लाभ मिलेगा। जिन बच्चों के माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु पहले हो गई हो और दूसरे की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो गई होगी। वे भी पात्र समझे जाएंगे।

9000 बच्चों को पेंशन नहीं देना चाहती सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग के सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में माता पिता की मृत्यु के बाद अनाथ होने वाले बच्चों की संख्या 1001 है, जबकि माता-पिता में से किसी एक को खोने वाले बच्चों की संख्या 9 हजार से ज्यादा है। इसलिए अधिकारियों ने नई कंडीशन डाल दी ताकि सरकार का खर्चा भी ना हो और मुख्यमंत्री को प्रचार भी मिल जाए।

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