MP OBC आरक्षण- हाईकोर्ट में याचिकाओं का क्लासिफिकेशन हुआ, शिवराज सरकार का आवेदन निराकृत नहीं हुआ

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जबलपुर
। मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में आबादी के आधार पर 27% आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं का क्लासिफिकेशन कर दिया है। याचिकाओं को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत करवाए गए आवेदन का निराकरण नहीं किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान चाहते थे कि 27% आरक्षण पर हाई कोर्ट द्वारा लगाया गया स्टे खत्म कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 सितंबर 2021 निर्धारित की है।

MP OBC आरक्षण- हाईकोर्ट में अगली सुनवाई में क्या होगा

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार को ओबीसी आरक्षण के समस्त मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने समस्त याचिकाओं को तीन श्रेणियों में विभक्त कर दिया है, ताकि सुनवाई आसानी से हो सके। 
पहली श्रेणी- ऐसी याचिकाएं जिनमें ओबीसी आरक्षण की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। 
दूसरी श्रेणी- ऐसी याचिकाएं जिनमें आबादी के आधार पर 27% ओबीसी आरक्षण का समर्थन किया गया है। 
तीसरी श्रेणी- ऐसी याचिकाएं जिनमें किसी विशेष भर्ती की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।
सर्वप्रथम उन याचिकाओं की सुनवाई की जाएगी जिनमें 27 फीसद ओबीसी रिजर्वेशन की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। 

MP OBC आरक्षण- कितने अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा

राज्य शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक शाह, विष्णु पटेल, परमानंद साहू व आरजी वर्मा ने 27 फीसद आरक्षण के समर्थन में व शिक्षक की चयन सूची जारी करने के सिलसिले में पक्ष रखा। असिता दुबे की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी खड़े हुए। राज्य का पक्ष महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने रखा। 

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