मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025: विशेष शिक्षक पात्रता विवाद पहुँचा हाई कोर्ट; सरकार से माँगा जवाब

Updesh Awasthee
जबलपुर, 5 अगस्त 2026:
मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर कानूनी विवादों के घेरे में आ गई है। विशेष शिक्षकों की पात्रता और भर्ती नियमों में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। 

हाई कोर्ट का हस्तक्षेप और सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति विशाल धगत की पीठ ने याचिका संख्या WP No. 30618/2026 (भानुप्रताप सिंह लोधी बनाम मध्य प्रदेश राज्य) पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का मुद्दा उठाया। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के अधिवक्ता ने टीईटी (TET) परीक्षा 2025 के विज्ञापनों और नियमों का बारीकी से अध्ययन करने के लिए कोर्ट से समय माँगा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि विशेष प्रमाणपत्र धारक शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। कोर्ट ने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है। 

विवाद के मुख्य बिंदु और अनियमितताओं के आरोप 

लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने 17 जुलाई 2026 को माध्यमिक शिक्षक (विशेष शिक्षा) के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों ने गंभीर सवाल उठाए हैं:
भर्ती में भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) के दिशानिर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाया गया है। साथ ही, इसे संविधान के अनुच्छेद 16 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन बताया गया है।
अभ्यर्थियों का दावा है कि 2024 के माध्यमिक शिक्षक (सामान्य) विज्ञापन में विशेष शिक्षकों के पदों का कोई उल्लेख नहीं था, फिर भी अब उन्हें मनमाने तरीके से शामिल किया जा रहा है।
आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में अयोग्य बच्चों/उम्मीदवारों को जबरन शामिल किया जा रहा है और 2025 के भर्ती विज्ञापन का उपयोग नियमों के विरुद्ध किया जा रहा है।

अभ्यर्थियों का विरोध और शिकायतें 

इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों में भारी असंतोष है। भर्ती में पारदर्शिता की कमी और विसंगतियों को लेकर सीएम हेल्पलाइन, आरटीआई (RTI) और विभाग में कई आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। अभ्यर्थियों ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024-25 के नियमों में विरोधाभास होने की बात भी कही है।

अब दो सप्ताह बाद होने वाली सुनवाई में सरकार के जवाब पर यह निर्भर करेगा कि प्रदेश के हजारों विशेष शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य क्या मोड़ लेता है। 

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