यदि किसी को जेल हो जाए तो क्या उसकी पत्नी तलाक लेकर दूसरी शादी कर सकती है- THE HINDU MARRIAGE ACT, 1955

व्यक्ति  अगर कोई अपराध कर दे और उसे जेल हो जाए तब क्या ऐसे व्यक्ति की पत्नी को यह अधिकार मिल जाता है कि वो तलाक लेकर दूसरी शादी कर ले। इसका जबाब हैं हाँ भी है, और ना भी। हाँ इसलिए है कि कुछ अपराध के दोषी व्यक्ति से पक्षकार तलाक की डिक्री प्राप्त कर सकेगा। और न इसलिए हैं कि कुछ अपराध के दोषी व्यक्ति से विवाह का पक्षकार तलाक की डिक्री प्राप्त नहीं कि जा सकती है, जानते हैं वह कौन-कौन से अपराध के दोषी व्यक्ति से विवाह का पक्षकार तलाक की डिक्री प्राप्त कर सकता हैं।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13, का तलाक का 13वां आधार की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 375 के अंतर्गत किसी भी बलात्कार का दोषी हो अर्थात 376, क, ख, ग, घ, कख, घक, घख, ड, पास्को एक्ट आदि या धारा 377 अप्राकृतिक बलात्कार के अपराध का दोषी है तब ऐसे व्यक्ति की पत्नी तलाक की डिक्री प्राप्त कर सकती है।

अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति से भी गुदा मैथुन करता है वह भी अप्राकृतिक अपराध होगा, ऐसे में पत्नी तलाक की डिक्री प्राप्त कर सकती है।

उपर्युक्त अपराध में ही पत्नी तलाक की डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी, बाकी किसी भी प्रकार के अपराध के दोषी व्यक्ति से  पति या पत्नी को तलाक का आधार नहीं मना जाएगा। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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