डंडे के डर से दी गई अपराध की स्वीकृति कोर्ट में कब मान्य की जा सकती है, पढ़िए Evidence Act 1872 Section 27

हमनें आपको बताया था कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा-24, 25 एवं 26 के संदर्भ में ली गई स्वीकृति न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष सबूत के तौर पर पेश की गई है तब उसे मान्य नहीं करता है क्योंकि स्वीकृति मात्र से आरोपी व्यक्ति को अपराधी नहीं कहा जा सकता है। जब तक कोई ठोस वस्तु या अपराध के ठोस तथ्य का पता नहीं चलता है। पुलिस को आरोपी की स्वीकृति से ज्यादा ठोस तथ्यो की छानवीन करना बहुत जरूरी होता है। यही बात आज की धारा-27 बताती है जानिए।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा-27 की परिभाषा:-

अगर पुलिस अधिकारी अपराधी द्वारा की गई अपराध की स्वीकृति के अलावा ऐसा कोई ठोस सबूत पेश करता है जिससे स्पष्ट दिखाई दे कि लगाया गया आरोप बिल्कुल उचित एवं सत्य है तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि पुलिस ने आरोपी से स्वीकृति उत्प्रेणा द्वारा, धमाकी द्वारा, मारपीट द्वारा किसी भी तरह से ली है। 

वह धारा 27 के अंतर्गत वैध ही मानी जाएगी। लेकिन न्यायालय को स्वीकृति के अलावा दिए गए तथ्यों पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं लगाना चाहिए अर्थात किसी भी प्रकार के बनाबटी तथ्य नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हुआ तो मजिस्ट्रेट उनको साक्ष्य मानने से इनकार भी कर सकता है और आरोपी बरी भी हो सकता है।

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