आदतन अपराधी को सदाचार सिखाने वाला बेल बांड - LEARN CrPC SECTION 109

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 यह बताती है कि कोई भी अनजान व्यक्ति अगर गंभीर अपराध के उद्देश्य से किसी स्थान पर उपस्थित है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है तब मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में बुलवा कर सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग कर सकता है। आज की धारा 110 में बताएंगे कि आदतन अपराधी से सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करना। आदतन या आभ्यासिक अपराधी वह अपराधी होता है जिसकी आदत बन गई है किसी अपराध को बार-बार करने की।

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 110 की परिभाषा:-

जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अर्थात-नायब तहसीलदार, तहसीलदार, SDM, DM(कलेक्टर) को यह सूचना मिलती है कि उसकी अधिकारिता के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो- लुटेरा ,गृहभेदक, चोर, नकली दस्तावेज तैयार करने वाला, चुराई संपत्ति को क्रय-विक्रय करने वाला, चोरों को संरक्षण एवं चोरी की संपत्ति को छुपाने वाला,व्यपहरण-अपहरण,उद्दापन, छल, रिष्टि,सिक्को और सरकारी स्टाम्पों का कुटकरण करने वाला। एवं निम्न अधिनियम से संबंधित कोई भी अपराध हो :- 
1.ओषधि और प्रसाधन सामग्री एक्ट,1940।
2. विदेशी मुद्रा विनियमन एक्ट,1973।
3. कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट,1952।
4. खाद्द अपमिश्रण निवारण एक्ट,1954।
5. आवश्यक वस्तु एक्ट,1955।
6.अस्पृश्यता एक्ट,1955।
7.सीमा शुल्क एक्ट,1962।
8. विदेशी विषयक एक्ट,1946।

एवं ऐसा दु:साहसिक और भयंकर व्यक्ति अर्थात वह व्यक्ति जो अत्यधिक उतावला, लापरवाह हो एवं अपने कार्य के परिणामो को कोई मान्यता नहीं देता है।
उपर्युक्त आदतन अपराधी को सदाचार बनाने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट न्यायालय में बुलाकर कर अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक जमानत बन्ध पत्र की मांग कर सकता है।  :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

कानूनी जानकारी से संबंधित 10 सबसे लोकप्रिय लेख

कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम क्यों खिलाते थे, रामायण पर क्यों नहीं है
अंग स्पर्श करने या अश्लील फोटो-वीडियो दिखाने वाले को नजरअंदाज ना करें, इस धारा के तहत सबक सिखाएं
मोबाइल पर ऐसे मैसेज आएं तो इस लिंक के साथ पुलिस को बताए, FIR दर्ज कराएं
इंसान को कुत्ता-कमीना कहा तो किस धारा के तहत FIR दर्ज होगी
कठोर कारावास में कैदी से क्या करवाया जाता है 
:- यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!