यदि किसी ने अवैध संपत्ति को दान कर दिया तब क्या किया जा सकता है - LEARN CrPC SECTION 105-ज

Bhopal Samachar
भ्रष्टाचार करके काले धन से अर्जित की गई संपत्ति को अवैध संपत्ति कहते हैं। इसे बेनामी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। कुछ अधिकारी अपने जीवन काल में इतना परिश्रम शासकीय कर्तव्य के निर्वाह में नहीं करते जितना भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने और अवैध संपत्ति को सुरक्षित करने में करते हैं। अवैध संपत्ति को छुपाने की हर संभव कोशिश की जाती है। आज अपना प्रश्न यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने अवैध संपत्ति को दान कर दिया है, ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 105-ज की परिभाषा:-【कतिपय मामलों में संपत्ति का समपहरण】-

1. न्यायालय प्रभावित व्यक्ति को अपराध (घोटाला, रिश्वत एवं भ्रष्टाचार) द्वारा कमाई गई संपत्ति के बारे कारण बताओ नोटिस भेजेगा। अगर प्रभावित व्यक्ति 30 दिन के भीतर न्यायालय में हाजिर नहीं होता है या न्यायालय को संपत्ति के संबंध मे कोई साक्ष्य नहीं देता, तब न्यायालय ऐसी संपत्ति जो अपराध द्वारा कमाई गयी है उसके बारे में एकपक्षीय निर्णय लेगा। 

2. जहाँ न्यायालय को यह पता नहीं चल पाता कि आरोपित व्यक्ति की कुल संपत्ति में कितनी संपत्ति अवैध है एवं कितनी वैध तब न्यायालय ऐसे संपत्ति को अभिलिखित करेगा एवं उसकी जानकारी प्राप्त करवाएगा।
3. अगर अपराध द्वारा कमाई गई संपत्ति कहीं दान कर दी गई है या किसी को उपहार स्वरूप दे दी गई है तब ऐसी संपत्ति मुक्त करवाकर सरकार को समपहृत हो जाएगी।

4. अगर कोई कंपनी के कोई शेयर अपराध की कमाई से खरीदे जाते हैं, तब कंपनी अधिनियम,1956 के अंतर्गत कंपनी का दायित्व है कि वह ऐसे शेयर को संपत्ति में ट्रांसफर कर तुरंत सरकार को रजिस्टर करेगी। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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