अवैध संपत्ति की रजिस्ट्री किस धारा के तहत शून्य घोषित की जाती है - LEARN CrPC SECTION 105-J

जब किसी व्यक्ति या अधिकारी को पता चलता है उसकी अवैध तरीक़े से कमाई गई संपत्ति की जाँच की जा रही है एवं वह इस जाँच या अन्वेषण से बचने के लिए अपनी संपत्ति को बेच देता है या किसी रिश्तेदार, व्यक्ति, मंदिर, ट्रस्ट को दान दे देता है तब दण्ड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत ऐसी संपत्ति न्यायालय द्वारा शून्य कर दी जाएगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 105-J की परिभाषा:-

अगर किसी व्यक्ति की पुलिस अधिकारी द्वारा संपत्ति समपहरण की जाती है एवं कोई ऐसी अंचल अवैध संपत्ति को वह व्यक्ति बेच दे या दान कर दे या न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा धारा 105-छ के अंतर्गत संपत्ति समपहरण की सूचना प्रभावित व्यक्ति को भेज दी जाए इसके पश्चात वह प्रभावित व्यक्ति अपनी अवैध संपत्ति को विक्रय करता है या किसी को दान दे देता है तब उपर्युक्त ऐसी संपत्ति जो विक्रय या किसी को दान में दे दी गई हो वह शून्य मानी जायेगी एवं ऐसी संपत्ति को खरीदने वाले व्यक्ति से छुड़ा लिया जाएगा। 

अर्थात कोई भी व्यक्ति जाँच, अन्वेषण, निरीक्षण के डर के काऱण अपनी काली कमाई की किसी भी प्रकार की संपत्ति को किसी दान भी कर देता है या बेच भी देता है नियम के अनुसार रजिस्ट्री करके वह धारा 105 J के अनुसार शून्य हो जाएगी। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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