GWALIOR NEWS- हाई कोर्ट की निगरानी में लिव इन रिलेशन

ग्वालियर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक युवक एवं युवती को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की अनुमति दे दी है लेकिन हाई कोर्ट उसकी निगरानी करेगा। हाईकोर्ट ने के लिए अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है जो हर सप्ताह लड़की से पूछेंगे कि उसे युवक के साथ रहने में कोई परेशानी तो नहीं है।

दरअसल, मुरैना के वीर सिंह ने हैवियस कार्पस दायर की थी। वीर सिंह ने दावा किया था कि संध्या उसकी गर्लफ्रेंड है और वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में रहना चाहता है। संध्या भी उसके साथ रहना चाहती है परंतु संध्या के परिवार वालों ने उसे घर में बंद कर दिया है। उसके साथ भेजने के लिए तैयार नहीं है।

मामले में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कहा कि युवक एवं युवती वयस्क हैं इसलिए यदि वह दोनों आपसी सहमति से साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। लेकिन कोर्ट ने एक शर्त जोड़ दी कि दोनों का रिलेशन हाई कोर्ट की निगरानी में रहेगा। युवक काे इस बात का शपथ पत्र भी देना हाेगा कि वह युवती काे सुखी रखेगा। संध्या एक महीने से मुरैना के सुधारगृह में थी।

हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन की निगरानी के लिए यह व्यवस्था बनाई

पैरालीगल वॉलिंटियर्स की तैनाती लीगल ऐड सर्विस द्वारा की जाएगी। जो कि हर 7 दिन में वीरसिंह एवं संध्या के पास पहुंचेंगे और उनकी स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट को हर महीने हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर बताया जाएगा कि संध्या इस लिव-इन रिलेशनशिप में सही से रह रही है या नहीं।

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