EMPLOYEE NEWS- भारत सरकार की नई COVID-19 गाइडलाइन जारी

नई दिल्ली।
भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल यानी कार्मिक विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों के अटेंडेंस रूल्स में कुछ संशोधन किए हैं। एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके अनुसार अंडर सेक्रेट्री और इससे उच्च पदों वाले सभी अफसरों को दिनांक 16 से 30 जून तक सभी वर्किंग डेज में ऑफिस आना होगा।

भारत सरकार के सभी ऑफिस 50% स्टाफ के साथ 

नई गाइड लाइन के अनुसार इससे छूट केवल दिव्यांग और गर्भवती महिला स्टाफ को मिलेगी, जो work-from-home जारी रख सकते हैं। वहीं अंडर सेक्रेट्री से नीचे के लेवल के अधिकारियों में से 50 फीसदी स्टाफ को ही कामकाजी दिनों में ऑफिस आने की इजाजत है। बाकी लोग घर से काम करते रहेंगे। कार्मिक विभाग ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए ये आदेश जारी किया है।

सरकारी कर्मचारियों को अलग-अलग शिफ्ट में बुलाया

सरकारी दफ्तरों में भीड़ कम करने के लिए कर्मचारियों को सुबह 9:00 से 5:30, 9:30 से 6:00 और 10:00 से 6:30 बजे तक की अलग-अलग शिफ्ट में आने के लिए कहा गया है। दिव्यांग स्टाफ और गर्भवती महिलाओं (Disabled and pregnant employees) को अगले आदेश तक work-from-home जारी रखने की छूट मिली है। 

कंटेनमेंट जोन वालों को ऑफिस नहीं आना 

कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारी और स्टाफ भी घर से काम कर सकते हैं। लेकिन उनकी ये छूट तभी तक है, जब तक उनका इलाका कंटेनमेंट जोन की श्रेणी से बाहर नहीं आ जाता। पर्सनल मिनिस्ट्री ने सरकारी दफ्तर में अटेंडेंस को रेगुलेट (Regulate attandance) करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं।

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सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत मुआवजा मसौदा अधिसूचित

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी के मुआवजे से संबंधित मसौदा नियम अधिसूचित कर दिया गया है। इस किस्म की आपत्तियों और सुझावों को मसौदा नियमों की अधिसूचना की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर पेश करना जरूरी है।

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