नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। हाई कोर्ट का कहना है कि कोरोनावायरस की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ को नियंत्रित कर पाने में और प्रोटोकॉल का पालन करवाने में चुनाव आयोग असफल साबित रहा है। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्यों ना जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
कोरोनावायरस की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग ही जिम्मेदार: हाई कोर्ट
मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने सख्त रुख अपनाने हुए कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। साथ ही मद्रास हाई कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर 2 मई को आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार नहीं किया तो मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी।
लोग जिंदा बचेंगे तभी तो वोट डालेंगे: हाई कोर्ट
कोरोना के ताजा हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और सेंथिल रामामूर्ति की बेंच ने कहा कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसी बातें याद दिलानी पड़ती है। जब कोई व्यक्ति जीवित बचेगा तभी तो लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेगा। हाई कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि आप उस वक्त कहां थे, जब बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थीं।
दरअसल तमिलनाडु कैबिनेट में मंत्री और करूर से AIADMK के विधायक एमआर विजय भास्कर ने हाई कोर्ट में केस दायर किया है। विजय भास्कर की ओर से कहा गया था कि करूर में 77 प्रत्याशियों की वोट्स काउंटिंग के लिए केवल 2 काउंटिंग रूम बनाए गए हैं। कोरोना काम में काउंटिंग के लिए स्पेस नहीं दिया गया।