यदि पुलिस ना कराए तो क्या आरोपी खुद अपना मेडिकल करवा सकता है - पढ़िए CrPC SECTION 54

Bhopal Samachar
कभी कभी किसी गंभीर अपराध में पुलिस आरोपी का मेडिकल टेस्ट नहीं करवाती है और न्यायलय को अपनी रिपोर्ट भेज देती है। ऐसे में क्या किसी आरोपी को कोई अधिकार होता है जो वह अपना मेडिकल खुद करवा सके। क्योंकि बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती है जानिए आज के लेख की धारा 54 के बारे में।

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 54 की परिभाषा

यह धारा आरोपी को स्वयं अपनी चिकित्सीय जाँच (मेडिकल टेस्ट) करवाने का अधिकार प्रदान करती है।  
1.वह किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के सेवाधीन डॉक्टर से या ऐसे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तब कोई भी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा करवा सकता है।
महिला आरोपी की मेडिकल जाँच महिला डॉक्टर के द्वारा ही कि जायेंगे।

2.गिरफ्तार किये गए व्यक्ति के मेडिकल टेस्ट की सारी जानकारी डॉक्टर अपने रिकॉर्ड में वर्णन सही लिखेगा।
3. नियम 1 में किया गया मेडिकल टेस्ट की जाँच रिपोर्ट की एक कॉपी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निःशुल्क प्रदान की जाएगी अस्पताल द्वारा। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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