किस कानून के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आरोपी की जांच और FIR के आदेश देते हैं - ASK CRPC

आम जनता की स्थानीय सुरक्षा के लिए भारतीय पुलिस सेवा का गठन किया गया है, किसी भी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा को लेकर कोई भी परेशानी होती है तो वह थाने के इंचार्ज को अपनी शिकायत बताता है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि थाना प्रभारी उनकी शिकायत को संज्ञान (गंभीरता) नहीं लेता है, ऐसे में वह उनसे ऊपर की पंक्ति के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से शिकायत करते हैं। जानिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत कोई शिकायत या एफआईआर दर्ज करने या अन्वेषण करने, या कोई अपराध को संज्ञान आदि आदेश कर सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 36 की परिभाषा:-

किसी भी पुलिस थाने के थाना प्रभारी से ऊपर की पंक्ति का वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसी स्थानीय क्षेत्र में मौजूद रहता है। और जिले में उसके उसकी पंक्ति के ऊपर का, संभाग एवं राज्य में भी सम्पूर्ण राज्य का वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होता है। ऐसे में जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होगा अपने अधीन किसी भी नीचे की पंक्ति के पुलिस अधिकारी को आदेश दे सकता है। किसी भी अपराध की जांच या अन्वेषण करने का, शिकायत या संज्ञेय अपराध में तुरंत एफआईआर दर्ज करनें का आदि।

उधरणानुसार:- अपर पुलिस महानिरीक्षक जो थाने के अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, जिनको राज्य के मुख्यमंत्री ने शिकायत भेजी और उन्होंने अपनी तरफ से आरोपी की हैसियत को ध्यान में रखते हुए उस शिकायत को CID के DSP के पास भेज दिया। जिसका अन्वेषण के लिए अधिकार क्षेत्र राज्य में स्वतंत्र विस्तारित है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की यह प्रक्रिया नियम के विरुद्ध नहीं मानी जायेगी। 
नोट:- पुलिस महानिरीक्षक का सम्पूर्ण राज्य पर क्षेत्राधिकार होता है।
 :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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