एक्सीडेंट में मरने वालों के गहने और पर्स लूटने वालों के खिलाफ किस धारा के तहत मामला दर्ज होता है - ASK IPC

एक प्रश्न हर व्यक्ति के मन में रहता है कि अगर किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना या अन्य कारण से सार्वजनिक स्थान पर मौत हो जाए तो मारने वाले व्यक्ति के पास अगर कोई चल संपत्ति है और कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति उसको अपने कब्जा में बेईमानी की भावना से गबन कर ले तो क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होगा जानिए।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 404 की परिभाषा:-

कोई व्यक्ति किसी चल संपत्ति (पैसे, आभूषण, दस्तावेज, चेक आदि) के कब्जाधारी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस सम्पत्ति का मृतक के वारिसों (बेटा, बेटी, पत्नी, पिता, भाई,बहन आदि) या प्रभारी अधिकारी (जैसे पुलिस आदि) द्वारा कब्जा लिए जाने से पहले ही इसे लूट लेता है या बेईमानी से इन लोगों से छुपा लेता है, तब ऐसा करने वाला व्यक्ति धारा 404 का दोषी होगा। 

नोट:- मल्लेला सेथरनैया बनाम आंध्र प्रदेश:- वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिधरित किया कि मृतक व्यक्ति की दोनो प्रकार की संपत्ति जैसे चल संपत्ति के साथ-अचल(जमीन, मकान आदि) संपत्ति को भी बेईमानी से लेने पर धारा 404 लागू होगी।

*भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 404 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-*

इस धारा का अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है। यह अपराध असंज्ञेय( Non-Cognizable) एवं जमानतीय (Bailable) अपराध है। इनकी सुनवाई का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट(Any Magistrate) को हैं। सजा(Punishment)- तीन वर्ष की कारावास ओर जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

उधरणानुसार वाद:- सथी प्रसाद बनाम राज्य-  एक नाविक को नदी में एक मृतक स्त्री की लाश मिली नाविक ने स्त्री के आभूषणों को अपने पास रख लिए थे, लेकिन आरोपी जो पुलिस वाला था उसने नाविक को एक थप्पड़ मारा और आभूषणों को अपने कब्जे में ले लिए सिपाही ने उन आभूषणों को कार्यालयीन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया था। नाविक के बयान पर न्यायालय द्वारा आरोपी सिपाही को धारा 394(मारपीट करके लूट) एवं धारा 404(मृतक व्यक्ति की संपत्ति को गबन करना) के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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