अपहरण और व्यपहरण में क्या अंतर होता है, सरल हिंदी में समझिए / ASK IPC

ज्यादातर लोग जिसे किडनैपिंग कहते हैं भारतीय दंड संहिता के अनुसार यह दो प्रकार के अपराध होते हैं। पहला अपहरण और दूसरा व्यपहरण। इन दोनों प्रकार के अपराधों के बीच पर्याप्त अंतर है परंतु कानून की किताब में हिंदी के कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है कि आम नागरिक समझ ही नहीं पाता। इसलिए आज की पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि अपहरण और व्यपहरण में क्या अंतर है।

1. व्यपहरण (kidnapping):- व्यपहरण को इग्लिश में किडनैपिंग कहा जाता है और व्यपहरण हमेशा 16 वर्ष से कम आयु में बालक और 18 वर्ष से कम आयु की बालिका या किसी भी उम्र के विकृतचित व्यक्ति का किया जा सकता है। इनको बहला-फुसला कर या इनकी सहमति से अपने साथ ले जाना। ये सब व्यपहरण (किडनैपिंग) होता है।
2. अपहरण (Abduction):- अपहरण को इंग्लैंड में abduction बोलते हैं। अपहरण किसी भी उम्र के व्यक्ति का किया जा सकता है। अपहरण में व्यक्ति का विकृतचित होना जरूरी नहीं होता है। अपहरण व्यक्ति का बल-प्रयोग, कपटपूर्ण, धमकियां देकर किया जा सकता है एवं अपहरण का अपराध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 362 की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति, महिला जो 18 वर्ष से अधिक है और पुरूष जो 16 वर्ष से अधिक है। उसको बल-प्रयोग या कपटपूर्ण, जबर्दस्ती आदि करके अपने साथ ले जाता है। वह व्यक्ति अपहरण करता है। 

सरल हिंदी में समझिए अपहरण और व्यपहरण में अंतर

निष्कर्ष यह कि 16 वर्ष से कम उम्र का बालक या फिर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की या फिर किसी भी आयु वर्ग का विकृतचित को बहला-फुसलाकर या फिर वह अपनी मर्जी से पेरेंट्स की अनुमति के बिना कोई अपने साथ ले जाता है तो व्यपहरण और 16 वर्ष से अधिक उम्र का लड़का, 18 साल से अधिक उम्र की लड़की को बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया जाता है तो अपहरण।

*उधरणानुसार:-*  क, नामक व्यक्ति एक दुकान का मालिक है और शाम को दुकान बंद करके अपने घर जाता है कुछ लोग क को जबरदस्ती वेन में बिठाकर ले जाते हैं। वह व्यक्ति का उद्देश्य अपहरण का पूर्ण हो गया था।और इसके बाद क, को वह मार भी सकते हैं या फिरोती की भी मांग कर सकते हैं।पर यहाँ पर अपरहण का अपराध घटित हो गया है।
(नोट आज की धारा में सिर्फ अपहरण की ही परिभाषा को स्पष्ट किया है अपहरण किस लिए किया जाता है क्या क्या दण्ड होते हैं इसकी जानकारी अलग अलग धाराओं में अगले लेखों में बताएगे।) बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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