कर्मचारियों की प्रोविडेंट फंड संबंधी शिकायतों की ऑनलाइन जांच शुरू, 35000 कंपनियों को नोटिस / EMPLOYEE NEWS

Updesh Awasthee
नई दिल्ली। प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारियों के शोषण की शिकायत है हमेशा आती रहती हैं। सरकार ने प्रोविडेंट फंड से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन जांच प्रक्रिया शुरू की है। इसका सीधा फायदा कर्मचारियों को होगा। कर्मचारियों को ना तो कर्मचारी भविष्य निधि कि ऑफिस जाना पड़ेगा और ना ही कंपनी के ऑफिस। इसके अलावा कंपनी के संचालक भी जांच अधिकारी के साथ मिलकर मामले को टाल नहीं पाएंगे। 

फैक्ट्रियों, कंपनियों और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें पीएफ संबंधी शिकायत के लिए न तो कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत है और न ही अब कंपनी प्रबंधन भी शिकायत की जांच कर रहे संबंधित अफसर से सीधे मिलकर घालमेल कर सकेंगे। केंद्र सरकार की पहल पर पीएफ संबंध शिकायत के लिए ई-इंस्पेक्शन पोर्टल पर ऑनलाइन की सुविधा शुरू हो गई है। इसपर मिली शिकायतों के आधार पर पहले चरण में 35 हजार कंपनियों को नोटिस भी दी जा चुकी है।

पीएफ के लिए ऑनलाइन विकल्प

कर्मचारियों को भविष्य निधि संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन विकल्प दिया गया है। विभाग की ओर से ई-इंस्पेक्शन शिकायत पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें पीड़ित कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज कराएगा और विभाग के अफसर व निरीक्षक संबंधित कंपनी के कार्यालय में जांच करने नहीं जाएंगे। बल्कि शिकायत के आधार पर संबंधित कंपनी से ऑनलाइन ही दस्तावेज मांगेंगे और उनका समाधान करेंगे। समस्या समाधान प्रक्रिया की पूरी जानकारी शिकायतकर्ता के पास मोबाइल पर पहुंचती रहेगी।

ई-इंस्पेक्शन शिकायत पोर्टल जरूरत क्यों पड़ी 

दरअसल, सरकार के पास ऐसी तमाम शिकायतें पहुंची थी, जिनमें विभाग के अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा वसूली के लिए कंपनी के कर्मचारियों को परेशान किए जाने का जिक्र था। इसलिए अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करके विभाग ने ई-इंस्पेक्शन को देशभर के सभी पीएफ कार्यालयों में लागू कराया है। शिकायतों के आधार पर पहले चरण में 35 हजार कंपनियों को गई नोटिस दी गई है। 

इस तरह की आती हैं शिकायतें

पीएफ की कटौती का न किया जाना।
पीएफ की कटौती मानक के मुताबिक न होना।
कंपनी में 20 से अधिक कर्मी होने के बाद भी कटौती न किया जाना।
कंपनी द्वारा पीएफ का समय से भुगतान न किया जाना।
पीएफ में कवर न किया जाना।

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