सोशल मीडिया पर वायरल कर्मचारी बीमा योजना 2020 पर पुष्टि से पहले ही आपत्तियां / EMPLOYEE NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। सोशल मीडिया पर इंदौर आओ कर्मचारी बीमा योजना 2020 का एक ड्राफ्ट वायरल हो रहा है। शासन स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है परंतु वायरल ड्राफ्ट का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। 

ट्राईबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष डी के सिंगौर ने माननीय मुख्यमंत्री  मुख्य सचिव , अवर मुख्य सचिव वित्त , प्रमुख सचिव वित्त मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि यदि यह ड्राफ्ट ज्यों का त्यों लागू होता है, तो इस की कंडिका 4 में उल्लेखित प्रीमियम की राशि प्रथम श्रेणी ₹1500 प्रतिमाह द्वितीय श्रेणी  ₹1200 प्रति माह, तृतीय श्रेणी ₹900 प्रतिमाह और चतुर्थ श्रेणी ₹600 प्रतिमाह अत्यधिक है। जबकि  इस दर पर 75 वर्ष से की आयु तक बीमा कवर मिलना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इस दर पर बीमा कंपनियों द्वारा पर्सनली बीमा मिल सकता है क्योंकि यहां शासन समूह में बीमा योजना लाएगी, तो यह बहुत किफायती होना चाहिए।

इसी तरह कंडिका 5 में लिखित यह कि "60 वर्ष तक कर्मचारी की मृत्यु नहीं होने पर परिपक्वता पर कोई राशि प्राप्त नहीं होगी।" उल्लेखनीय है कि किसी भी व्यक्ति की 60 से 75 वर्ष की आयु में जोखिम अधिक होता है और यह प्लान इस आयु में बीमा कवर नहीं कर रहा है। अतः यह प्रस्तावित बीमा योजना उपयोगी समझ में नहीं आ रहा  है। कंडिका 6 में प्रस्तावित "यह बीमा योजना सभी कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी।" यह योजना सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होने से कर्मचारी एक बड़ा प्रीमियम प्रतिमाह  इस योजना में अनिवार्य रूप से देगा, तो वह बाजार से ऐसा कोई अतिरिक्त प्लान लेने में असमर्थ  होगा जो उसे 60 से 75 वर्ष की आयु में बीमा कवर दे और यदि कोई 60 वर्ष के बाद बीमा लेना चाहे तो कोई भी बीमा कंपनी 60 वर्ष की आयु के बाद बीमा नहीं करती है। यह भी उल्लेखित है कि सरकार स्वयं कहती है कि "बीमा आग्रह की वस्तु है, इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता।" 

विशेष रूप से टर्म प्लान को अनिवार्य करना बिल्कुल भी उचित नहीं है।  ड्राफ्ट के अंतिम पैरा में इस योजना पर वित्तीय भार में उल्लेख किया गया है कि योजना की गणना प्रति लाख ₹30 प्रति माह की गई है, जो बाजार में अन्य प्रचलित बीमा से अधिक है। शासन को इस में लाभ भी हो सकता है। अतः इससे स्पष्ट है कि सरकार बाजार में प्रचलित अन्य बीमा प्लान से यह प्लान मंहगा दे रही है और सरकार द्वारा कर्मचारी के वेतन से मुनाफा कमाने की यह योजना उचित प्रतीत नहीं होती। प्रस्तावित बीमा योजना में  यदि उदाहरणार्थ देखा जाए कि तृतीय श्रेणी के लिए ₹ 30 लाख का जो बीमा कवर दिया जा रहा है। 

उसमें एक लाख पर बीमा व्यय ₹23 प्रतिमाह आ रहा है, जबकि देय प्रीमियम ₹30 प्रतिमाह से गणना करना प्रस्तावित है अर्थात ₹7 अतिरिक्त व्यय बीमा धारक पर आएगा,  यह भी अनुचित है। अंत में एसोसिएशन ने मांग करते हुए लिखा यदि उक्त प्रस्तावित बीमा विचाराधीन है तो उसे इन संशोधन के साथ लागू कराने का कष्ट करें। पहला यह बीमा योजना पूर्णता स्वेच्छिक होना चाहिए तथा प्रस्ताव में दिए गए इसी प्रीमियम और इसी बीमा राशि पर आयु 60 वर्ष के स्थान पर 75 वर्ष होनी चाहिए । दूसरा मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा 19-02-2020 को जारी मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिए। जिसमें कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा योजना का शीघ्र लाभ मिल सके।

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