MP NEWS - आपराधिक मामलों के आरोपियों को मौखिक रूप से बरी करने वाले जज बर्खास्त

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सिविल जज को नौकरी से निकालने का फैसला सही ठहराया है। जज पर आरोप था कि उन्होंने बिना फैसला लिखे आपराधिक मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने कहा कि आरोप गंभीर कदाचार के हैं और इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है कि जज के खिलाफ सभी पांच आरोप सही पाए गए हैं। उन्होंने बिना फैसला लिखे आरोपियों को रिहा कर दिया, जो कि गंभीर मामला है।

महेंद्र सिंह तारम विभागीय जांच में दोषी पाए गए थे

दरअसल, महेंद्र सिंह तारम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से क्लास II सिविल जज बने थे। जब वे मंडला जिले की तहसील निवास में पदस्थ थे, तब जिला जज (सतर्कता) ने अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि तारम ने तीन आपराधिक मामलों में बिना फैसला लिखे ही अंतिम फैसला सुना दिया था। इसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और विभागीय जांच की गई। जांच अधिकारी ने सभी पांच आरोपों को सही पाया। तारम को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत गंभीर कदाचार का दोषी पाया गया।

महेंद्र सिंह तारम ने बर्खास्तगी के खिलाफ की अपील

तारम ने अपने जवाब में अनुरोध किया कि उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया जाए, लेकिन उन्हें सेवा से हटा दिया गया। उनकी बर्खास्तगी के खिलाफ उनकी अपील भी खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि समान परिस्थितियों में एक अन्य क्लास II सिविल जज को कम सजा दी गई थी। उसे दो वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन पर लगे सभी आरोप आपराधिक मामलों से जुड़े हैं। उन्हें अपना बचाव पेश करने का पूरा मौका दिया गया।

गंभीर मामलों के चलते सख्त एक्शन

कोर्ट ने कहा कि जब हम रिकॉर्ड देखते हैं, तो पता चलता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी पांच आरोप साबित हो गए। ये गंभीर कदाचार के आरोप हैं कि उन्होंने बिना फैसला लिखे आपराधिक मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया, जो कि स्पष्ट रूप से गंभीर प्रकृति के हैं। इसे माफ नहीं किया जा सकता।

विनम्र अनुरोध कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें।
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Madhyapradesh पर क्लिक करें। समाचार, विज्ञापन एवं प्रतिनिधित्व पूछताछ के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम ईमेल के माध्यम से संपर्क करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!