MADHYA PRADESH आउटसोर्स कर्मचारी मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका

मध्य प्रदेश में सामान्यतः कर्मचारियों की सेवा शर्तों एवं नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित नियम बनाने का कार्य सामान्य प्रशासन विभाग का होता है, किंतु मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 में दिनांक 31/03/2022 को संशोधन कर भाग दो जोड़ा गया। इस संशोधन में नियम 32 में सेवा उपार्जन से संबंधित प्रावधान जोड़े गए, जिसमें वस्तुओं की तरह श्रमिकों को प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से श्रम हेतु खरीदा जाएगा। श्रमिकों को खरीदने तथा उन्हें सरकारी विभागों में नियोजित करने की इस प्रक्रिया को नया नाम ‘Outsourcing’ दिया गया है। 

अधिसूचना क्रमांक F-11/2023/नियम/चार को चुनौती

इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा अधिसूचना क्रमांक F-11/2023/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 31/03/2023 को जारी कर सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि विशिष्ट कार्यों हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएँ outsourcing agencies के माध्यम से चिन्हित पदों के लिए क्रय की जा सकेंगी। इस अधिसूचना की संवैधानिकता को अजाक्स संघ द्वारा ठाकुर लॉ एसोसिएट्स के माध्यम से जनहित याचिका (WP/15917/2025) दायर कर चुनौती दी गई है। इस याचिका की सुनवाई दिनांक 05/05/2025 को नियत की गई है। 

जनहित याचिका में क्या मुद्दा उठाया गया है

शासन की इस कथित अवैधानिकता के संबंध में अजाक्स संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर माँग की है कि शासन के सभी विभागों में कर्मचारियों का स्वीकृत सेटअप, निर्धारित वेतन, और आरक्षण के प्रावधान हैं, किंतु वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संवैधानिक प्रावधानों, श्रमिक कानूनों, और आरक्षण नियमों के विरुद्ध है। Outsourcing के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों को संबंधित एजेंसियाँ अपनी मर्जी से वेतन देती हैं और जब चाहें, उन्हें नौकरी से हटा देती हैं। ऐसे कर्मचारियों को किसी भी कानून के तहत कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। लोकतांत्रिक देश में लागू यह outsourcing पद्धति human trafficking जैसी बुराइयों को जन्म दे रही है, साथ ही शिक्षित बेरोजगार युवाओं का outsourcing agencies द्वारा exploitation भी किया जा रहा है।

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