बड़ी खबर: मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात; 1.50 करोड़ का बीमा और लोन में भारी छूट

Updesh Awasthee
MP Employees Big Boost
भोपाल, 23 अप्रैल 2026
: मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बैंकिंग सुविधाओं के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा जारी एक नए आदेश के अनुसार, अब मध्य प्रदेश राज्य शासन के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वही 'वेतन खाता पैकेज' (Salary Account Package) प्रदान किया जाएगा, जो वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलता है। यह लाभ मध्यप्रदेश शासन के सभी निगम मंडल के कर्मचारियों को भी मिलेगा।

Madhya Pradesh Employees Get Big Gift: ₹1.5 Crore Insurance and Loan Benefits

इस नए पैकेज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वित्तीय सुरक्षा है। नए नियमों के तहत, खाताधारक कर्मचारी को अब 1.50 करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 1.50 करोड़ रुपये तक का ही हवाई दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके अतिरिक्त, स्थायी और आंशिक विकलांगता की स्थिति में भी 1.50 करोड़ रुपये तक के बीमा का प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक के अतिरिक्त टॉप-अप के साथ टर्म लाइफ इंश्योरेंस और स्वयं व परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी।

बैंकिंग और ऋण सुविधाओं में बड़ी रियायतें 

कर्मचारियों को अब अपने वेतन खाते में कई प्रीमियम सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी:
जीरो-बैलेंस खाता: वेतन खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होगी।
मुफ्त ट्रांजेक्शन: आरटीजीएस (RTGS), एनईएफटी (NEFT), यूपीआई (UPI) और चेक बुक की सुविधाएं पूरी तरह निशुल्क रहेंगी।
सस्ता कर्ज: आवास, शिक्षा, वाहन और व्यक्तिगत ऋण (Personal Loan) पर रियायती ब्याज दरें लागू होंगी।
शुल्क में छूट: लॉकर किराए और ऋण प्रसंस्करण शुल्क (Processing Fee) में विशेष छूट दी जाएगी।
कार्ड बेनिफिट्स: डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर पहले से बेहतर लाभ और ऑफर प्रदान किए जाएंगे।

किन्हें मिलेगा लाभ? 
यह आदेश राज्य शासन के समस्त विभागों, निगमों, मंडलों, संभागों और स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू होगा। 

अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्गीकरण 
(A/B/C) केंद्र द्वारा लागू सातवें वित्त आयोग या राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग के वर्गीकरण के आधार पर किया जाएगा।

संस्थागत वित्त आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त कर्मचारियों को इन सुविधाओं के प्रति जागरूक करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। 
रिपोर्ट: शोएब सिद्दीकी, एडिटिंग: उपदेश अवस्थी।

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