MP NEWS- शिक्षा सत्र के बीच में महिला कर्मचारी का ट्रांसफर हाई कोर्ट ने स्थगित किया

जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा की प्राथमिक शिक्षक श्रीमती सुरेखा भगत का ट्रांसफर स्थगित कर दिया। हाईकोर्ट ने माना कि शिक्षण सत्र के बीच में एक महिला कर्मचारी का ट्रांसफर उचित नहीं है। जबकि उसके ऊपर उसके बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले के निराकरण के लिए 30 दिन का समय दिया है।

श्रीमती सुरेखा भगत, प्राथमिक शिक्षक छिंदवाड़ा का मामला

श्रीमती सुरेखा भगत, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, कोंडा  सावली, ब्लॉक सौसर जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं। श्रीमती भगत का ट्रांसफर प्रशासनिक स्तर पर दिनांक 10/08/23 को प्राइमरी स्कूल, हिवारा प्रीथ विरम, ब्लॉक पंढुराना जिला छिंदवाड़ा में कर दिया गया था। मध्य शैक्षणिक सत्र में महिला शिक्षक का 100 किलोमीटर दूर ट्रांसफर, व्यावहारिक नही होने के कारण, श्रीमती भगत के द्वारा उच्च न्यायालय, जबलपुर में ट्रांसफर आदेश को चुनौती दी गई थी।

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याचिका करता महिला शिक्षक श्रीमती सुरेखा भगत प्राथमिक शिक्षक की ओर से उच्च न्यायालय, जबलपुर के वकील अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि शिक्षक का एक पुत्र 11 वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। उसकी देखभाल का जिम्मा, भी उन्ही के उपर है। अतः शैक्षणिक सत्र के बीच में ट्रांसफर आदेश के पालन करने में कठिनाई है। 

सुनवाई के बाद, कोर्ट ने विभाग को आदेश जारी करते हुए, कहा की शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखते हुए,  ट्रांसफर प्रकरण का निराकरण 30 दिवस के अंदर करें। उक्त अवधि में स्टे/अंतरिम आदेश पारित कर कहा गया है की प्राथमिक शिक्षक वर्तमान स्थल पर कार्य करेगी। 

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