Legal Advise- चोरी या मारपीट करने किसी के घर में घुसना, बिना अनुमति प्रवेश, कौन सी धारा लगेगी

गृह अतिचार क्या होता है, यह तो आप जानते ही हैं। यदि नहीं तो क्लिक करके पढ़ सकते हैं। आज प्रश्न यह उपस्थित हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति, चोरी करने के इरादे से या फिर मारपीट करने के राज्य से किसी के घर में, आवासीय स्थान में उसकी अनुमति के बिना घुसता है और चोरी अथवा मारपीट आदि कोई भी अपराध नहीं कर पाता है। तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। आइए पढ़ते हैं:- 

आईपीसी की धारा 451, 452- गिरफ्तारी, जमानत, सजा और समझौता के प्रावधान 

यदि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे अपराध करने की नियत से किसी रेजिडेंशियल एरिया में घुसता है, जिस अपराध के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान है तब इस प्रकार के अनाधिकृत प्रवेश को आईपीसी की धारा 451 के तहत दर्ज किया जाएगा। इसी प्रकार बिना अनुमति के किसी के आवासीय परिसर में प्रवेश करना आईपीसी की धारा 452 के तहत दर्ज किया जाता है। 

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 451 के तहत दर्ज होने वाला अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय माना गया है। इसके लिए गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है और पुलिस थाने में ही आरोपी को जमानत दी जा सकती है। इसकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकती है एवं इस अपराध के लिए 2 वर्ष के कारावास एवं जुर्माना का प्रावधान है। 

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 451 का अपराध एक शमनीय अपराध है जानिए

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा (1) के अनुसार अपराध करने के लिए, अवैध रूप से किसी के गृह में प्रवेश करने का अपराध एक समझौता योग्य अपराध हैं। इसका समझौता बिना न्यायालय की आज्ञा अर्थात न्यायालय के बाहर ही उस व्यक्ति से किया जा सकता है जिस व्यक्ति की संपत्ति के अवैध रूप से प्रवेश कर अतिचार किया गया है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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