जब हम किसी तहसील कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय या कोई भी न्यायालय जाते हैं और किसी अपील, आवेदन के साथ हमे शपथ पत्र देना होता है बहुत से लोगों से पदाधिकारी शपथ पत्र को स्टाम्प पर लिखवाने के लिए बोलते हैं और जानकारी के अभाव में बहुत से लोग शपथ पत्र को स्टाम्प पर देते हैं लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ने कुछ स्थानों पर शपथपत्र पर स्टाम्प शुल्क माफ किया हैं जानिए।
मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक FB-4-29-2014 संशोधन अधिसूचना 2 जनवरी 2015:-
भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की धारा 9 की उपधारा (1) का खंड (क) राज्य सरकार को यह शक्ति देती है की वह स्टाम्प शुल्क में प्रदेश के निवासी को छूट प्रदान कर सकती है इसी आधार पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निम्न शपथ पत्र पर एवं लोगो को स्टाप शुल्क माफ करती है:-
1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्यों द्वारा दिया गया प्रतिज्ञा शपथपत्र पर।
2. राज्य सरकार द्वारा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5-25-4-84 दिनांक 26 दिसम्बर,1984 के अनुसार पिछड़ा वर्ग के किसी भी सदस्य द्वारा प्रतिज्ञा पर।
3. जाँच आयोग अधिनियम,1952 के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जाँच आयोग के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र पर।
4. भोपाल गैस विभीषिका अधिनियम,1985 के अधीन शपथ पत्र पर।
5. सेना अधिनियम, 1950. नो सेना अधिनियम,1957. वायु सेना अधिनियम,1950 के अधीन भर्ती होने के लिए प्रस्तुत शपथपत्र पर।
6. किसी भी न्यायालय में या किस न्यायालय के अधिकारी के समक्ष फाइल किए जाने वाले शपथ पत्र पर।
7. पेंशन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले शपथ पत्र पर। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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