जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी व वर्तमान में नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह व तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, जबलपुर कलेक्टोरेट को गवाही देने के लिए तलब किया है।
गौरतलब है कि जस्टिस वीरेंद्र सिंह की एकल पीठ ने दोनों अधिकारियों को समन जारी कर 26 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की मूल मांग उपचुनाव कराए जाने व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित है। याचिका में मांग की गई है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र में निर्वाचन की प्रक्रिया को बाधित किया है।
उल्लेखनीय है कि जितेंद्र अवस्थी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि 2018 के विधानसभा चुनाव में वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अंतिम तिथि को नामांकन पत्र भरने जबलपुर कलेक्टोरेट पहुंचे थे परंतु रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें पुलिस के जरिए कलेक्टोरेट से बाहर करवा दिया था। इसकी वजह से वह नामांकन पत्र नहीं भर पाए। जिसके कारण चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई।