शिक्षा विभाग में लापरवाही के खिलाफ हाई कोर्ट के निर्देश, अनुकंपा नियुक्ति का मामला - MP NEWS

जबलपुर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विशाल धगट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश शासन को निर्देशित किया है कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को गंभीरता से लिया जाए। ऐसे मामलों में बहानेबाजी और लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार का भरण पोषण संवेदनशील विषय है।

मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में बहानेबाजी के खिलाफ हाई कोर्ट की टिप्पणी

न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता सिवनी निवासी रामनरेश बर्मन की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। उनका सेवा के दौरान निधन हो गया। उस समय याचिकाकर्ता की आयु कम थी, इसलिए वयस्क होने पर आवेदन करने का निर्णय लिया गया। जब याचिकाकर्ता वयस्क हो गया, तो आवेदन किया। लेकिन विभाग ने आवेदन को शिकार नहीं किया। इसीलिए हाई कोर्ट आना पड़ा।

अनुकंपा नियुक्ति ना मिले तो फिर से याचिका दाखिल करना: हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के ऐसे कई न्यायदृष्टांत हैं, जिनकी रोशनी में इस तरह अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन की अनदेखी अनुचित है। सरकार की नीति भी साफ है। इसके बावजूद अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बहानेबाजी समझ के परे है। हाई कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर गौर करने के बाद याचिकाकर्ता के हक में आदेश पारित कर दिया। इसके तहत व्यवस्था दी गई कि जिम्मेदारी अधिकारी आवेदन को गंभीरता से लेकर नियमों के प्रकाश में समुचित आदेश पारित करेंगे। यदि इसके बाद भी राहत न मिले तो याचिकाकर्ता नए सिरे से हाई कोर्ट की शरण लेने स्वतंत्र होगा।

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