BHOPAL NEWS- कर्मचारी एवं श्रमिकों के लिए नई कलेक्टर रेट, न्यूनतम वेतन का निर्धारण

Updesh Awasthee
भोपाल
। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अविनाश लवानिया ने श्रमायुक्त म.प्र. शासन इंदौर के आदेशों के परिपालन में जिले के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये 01 अक्टूबर 21 से 31 मार्च 22 तक की अवधि के लिए दैनिक वेतन की नई दरें निर्धारित की गई है। इन दरों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है- 

भोपाल में कर्मचारियों एवं मजदूरों का न्यूनतम वेतन- कलेक्टर रेट

अकुशल कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मूल वेतन 6500.00 रूपये (प्रतिदिन 216.66), परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 2300 रूपये  (प्रतिदिन 76.66)  इस प्रकार कुल प्रतिमाह 8800.00 रूपये (प्रतिदिन 293.00) निर्धारित किया गया है। अर्द्धकुशल के लिये न्यूनतम मूल वेतन प्रतिमाह 7057.00 रूपये (प्रतिदिन 235.23), परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 2600.00 रूपये ( प्रतिदिन 86.66) इस प्रकार कुल वेतन 9657.00 रूपये (प्रतिदिन 322 रुपए)। इसी प्रकार कुशल के लिये न्यूनतम मूल वेतन 8435.00 रूपये (प्रतिदिन 281.16) तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 2600.00 (प्रतिदिन 86.66) इस प्रकार प्रतिमाह 11035.00 रूपये (प्रतिदिन 368 रुपए)  कुल वेतन देय होगा। उच्च कुशल के लिये प्रतिमाह 9735.00 रूपये न्यूनतम मूल वेतन तथा 2600.00 रूपये परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सहित कुल 12335.00 रूपये (प्रतिदिन 411 रुपए)  कुल वेतन देय होगा। 

मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउंड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णाकिंग किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड दिया जायेगा।
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