सुसाइड केस में गवाह और इन्वेस्टिगेशन ऑफीसर के अधिकार एवं कर्तव्य - CrPC SECTION-175

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अगर कोई व्यक्ति स्वंय आत्महत्या कर ले या अज्ञात कारणों से कोई व्यक्ति मर जाता है तब पुलिस अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अंतर्गत एक पंचनामा तैयार करता है एवं इसकी रिपोर्ट कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत देगा। अन्वेषण करने वाला अधिकारी उस स्थान पर जाकर साक्षियों से पूछताछ करेंगे जहाँ पर अज्ञात व्यक्ति ने आत्महत्या की है या कोई व्यक्ति अन्य किसी कारण से मरा है। उस स्थान पर मौजूद व्यक्ति से पूछताछ के लिए अन्वेषण अधिकारी कैसे समन भेजेगा एवं किस प्रकार के प्रश्नों को पूछ सकता है जानिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 175 की परिभाषा:-

कोई भी पुलिस अधिकारी जो किसी आत्महत्या, अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु, अचानक दुर्घटना किसी भी प्रकार की आदि की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तब उसे यह अधिकार होगा की वह उन व्यक्तियों को समन जारी करके बुला सकता है जो मृत शरीर के आसपास मौजूद थे, एवं जिनके पास से घटना के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने की संभावना हो।

हालांकि इन्वेस्टिगेशन ऑफीसर के पास केवल बुलाने का अधिकार सुरक्षित है। वैधानिक कार्यवाही में सहयोग करना प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है लेकिन गवाही देना ना देना संबंधित व्यक्ति पर निर्भर करता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफीसर प्रत्यक्षदर्शियों अथवा उपस्थित लोगों से इस प्रकार के प्रश्न नहीं कर सकता, जो गवाह को अपराध के संदेह के दायरे में लाता है। यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास कोई गवाह नहीं है तो वह किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए ना तो दवाब बना सकता है और ना ही किसी प्रकार का लालच दे सकता है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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