थप्पड़ से बचने मुक्का, प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत आता है या नहीं - IPC SECTION-99

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आईपीसी 1860 की धारा 96 से 106 तक आम नागरिक को प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। यानी यदि कोई आप पर हमला करता है तो आप अपने बचाव में हमलावर को नियंत्रित करने के लिए जवाबी कार्यवाही कर सकते हैं। यहां तक की जान बचाने के लिए हमलावर को गोली भी मार सकते हैं परंतु थप्पड़ के बदले मुक्का मार दिया तो प्रतिरक्षा का अधिकार भंग हो जाएगा, मुक्का मार ना अपराध माना जाएगा और अपराधी को सजा दी जाएगी। पढ़िए ऐसा क्यों:-

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 99 की परिभाषा:-

 व्यक्ति को स्वयं की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब नहीं मिल सकता है जानिए:-
1. अगर कोई शासकीय सेवक सावधानीपूर्वक (ईमानदारी) से अपना कार्य किसी आपराधिक उद्देश्य के बिना कर रहा है, तब ऐसे शासकीय सेवक का विरोध करने या उसको शारीरिक क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

2. अगर कोई व्यक्ति किसी लोकसेवक के आदेश पर ईमानदारी से बिना आपराधिक उद्देश्य के आदेश का पालन कर रहा है। तब उस व्यक्ति का विरोध करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को निजी सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा।

3. अगर कोई व्यक्ति चोरी, लूट या अन्य अपराध करके भाग रहा है एवं वह किसी व्यक्ति के पकड़ में आ जाता है ओर वह और हमला नहीं करता है तब उस चोर या लुटेरे को मारना प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव नहीं होगा।

4. अगर हमलावर ने एक थप्पड़ से हमला किया तब व्यक्ति को उतना ही बल का प्रयोग करता है जितना हमलावर ने किया हैं। इससे अधिक बल के प्रयोग करने वाले व्यक्ति को निजी प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होगा।

उपर्युक्त नियमों के उल्लंघन पर किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा के बचाव के लिए अधिकार प्राप्त नहीं होगा। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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