40% से ज्यादा दिव्यांग कर्मचारी के ट्रांसफर पर हाई कोर्ट का स्टे - MP EMPLOYEE NEWS

जबलपुर
। राजगढ़ जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक शिक्षक का ट्रांसफर कर दिया जबकि प्राथमिक शिक्षक 40% से अधिक दिव्यांग है। मध्य प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार इस प्रकार के पीड़ित कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस मामले में ट्रांसफर को स्थगित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को प्रकरण के निराकरण हेतु आदेशित किया है।

श्री बालू लाल वर्मा, प्राथमिक शिक्षक के रूप में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोहन में कार्यरत थे। उनका ट्रांसफर शासकीय प्राथमिक शाला, हिनोतिया जिला राजगढ कर दिया गया था। 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा विकलांग होने पर ट्रांसफर नीति के अनुसार, ट्रांसफर नही किये जाने चाहिए। श्री वर्मा का ट्रांसफर उपरोक्त निषेध के बाद भी कर दिया गया। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर स्टे की मांग की थी।
 
श्री बालू लाल वर्मा के वकील अमित चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोर्ट का ध्यान कर्मचारी की विकलांगता एवं ट्रांसफर नीति की ओर आकृष्ट किया गया था।  वैसे तो ट्रांसफर नीति कर्मचारियों के पक्ष में कोई अधिकार नही उत्पन्न नही करती, लेकिन विकलांगता जैसे प्रकरणों में कोर्ट सहानुभूति पूर्वक विचार करता है।

अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी के पक्ष से सहमत होकर कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी कर प्रकरण निराकरण करने को कहा है उस अवधि में श्री बालू लाल वर्मा, का ट्रांसफर स्टे रहेगा।

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