वाटर बोतल में से थोड़ा सा पानी चुरा लेना क्या दंडनीय अपराध है - IPC SECTION-95

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कई बार यात्रा के दौरान या परिस्थिति वश कोई व्यक्ति, अपने साथ मौजूद किसी अनजान व्यक्ति की पानी की बोतल में से उसकी अनुमति के बिना थोड़ा सा पानी निकाल लेता है। कई बार बिना अनुमति के किसी का पैन उपयोग कर लिया जाता है। भाषा की अपूर्णता के कारण कोई ऐसा शब्द निकल जाता है जो मानहानि कारक है, परंतु बोलने वाले का उद्देश्य मानहानि करना ना हो। क्या इस प्रकार के अपराधों में दंड देने का प्रावधान है। आइए पता लगाते हैं:-

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 95 की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति छुट-पुट या छोटी-मोटी बातों को लेकर शिकायत करता है एवं जो गंभीर (संज्ञेय) अपराध की श्रेणी से अलग है अर्थात जो असंज्ञेय (कम गंभीर) अपराध की श्रेणी का हो सकता है उसे न्यायालय धारा 95 के अंतर्गत अपराध नहीं मानेगा। चाहे वह अपराध प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य ही क्यों ना हो परंतु यदि आरोपी की मंशा अपराध करने की नहीं है तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा।

उधारानुसार वाद:- सदानंद बनाम शिवकली

उपर्युक्त मामले में शिकायतकर्ता ने आरोपी के विरुद्ध धारा 506 के अधीन झूठ बोलने का आरोप लगाया था। इस वाद मे न्यायालय ने विनिश्चित किया कि विधि का यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि वह तुच्छ बातों (छुट-मुट बातों) की और ध्यान नहीं देती है। यदि कुछ शब्दों के कहने पर कोई व्यक्ति आपराधिक कार्यवाही की परेशानियों में पड़ जाए तो वर्तमान सभ्य समाज में लोगों का एक-दूसरे से आपसी संपर्क तथा मेल-जोल रखना ही दूभर हो जाएगा। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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