CrPC Section 145- यदि कोई दबंग खेत, मकान अथवा जल स्त्रोत पर कब्जा कर ले, तो कहां शिकायत करें

145 CrPC in Easy Hindi language

कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में कोई दबंग व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति के खेत, मकान, तालाब, कुआं अथवा जल स्त्रोत पर कब्जा कर लेता है। शहरी इलाकों में भी लोगों के प्लॉट अथवा मकान पर पड़ोसियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को यह कहकर डराया जाता है कि यह एक सिविल का मामला है जो कोर्ट में दशकों तक चलेगा। जब तक इस केस का फैसला हुआ तब तक फरियादी की मृत्यु हो चुकी होती है। लेकिन, यह सब कुछ पीड़ित व्यक्ति को हतोत्साहित करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार के मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SDM) द्वारा तुरंत न्याय प्रदान करने का प्रावधान है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 145 की परिभाषा (सरल शब्दों में):-

• अगर किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति की शिकायत पर यह सूचना मिलती है कि किसी अन्य व्यक्ति की निजी भूमि पर किसी व्यक्ति ने वर्तमान समय मे जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है तब मजिस्ट्रेट कब्जाधारी व्यक्ति को धारा 145 के अंतर्गत निम्न प्रकार का आदेश जारी करेगा:-

1. कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SDM) कब्जा धारी व्यक्ति से भूमि अथवा जल स्त्रोत (कुआं, तालाब, ट्यूबवेल अथवा नल) के स्वामित्व से संबंधित वैध दस्तावेज की मांग करेगा। यदि कब्जा धारी व्यक्ति कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता तब उसे बेदखल करने की कार्रवाई की जाएगी।

2. अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी भूमि अवैध प्रकार से कब्जा किया है जिस पर कोई फसल या शीघ्रता से नष्ट होने वाली वस्तु हैं तब मजिस्ट्रेट ऐसे वस्तु की बिक्री तुरंत करवा सकता है।

• अगर दोनों में से एक पक्षकार भूमि संबंधित प्रमाण नहीं दे पाते तब मजिस्ट्रेट दूसरे पक्षकार को भूमि का कब्जाधारी मानेगा।

नोट:- यहाँ पर सिर्फ कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसी भूमि या जल के विवादों का निपटारा करेगा जिस पर वर्तमान समय में किसी दबंग व्यक्ति का अवैध कब्जा है एवं वह भूमि को छोड़ नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई अधिकार संबंधित भूमि विवाद होगा तो ऐसे व्यक्ति को सिविल न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी होगी। न की SDM या DM न्यायालय में। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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