क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर सकती है - CrPC SECTION-150

वैसे तो आम लोगों को पुलिस द्वारा लगाई जाने वाली धारा 151 की जानकारी होती है, पुलिस ज्यादातर आरोपियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत गिरफ्तार करती हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पुलिस अधिकारी इस धारा का प्रयोग किस सीमा तक कर सकते हैं एवं आम व्यक्ति को भी इस धारा की जानकारी बहुत सरल भाषा में प्राप्त हो सके जानिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा-151 की परिभाषा(सरल शब्दों में):- 

अगर किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध होने की शिकायत धारा 151 के अनुसार प्राप्त होती है या पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति किसी गंभीर अपराध करने की योजना बना रहा है तब पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति की धारा 151 के अनुसार बिना मजिस्ट्रेट के वारण्ट के गिरफ्तार कर सकते हैं।

पुलिस अधिकारी 24 घण्टे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्ष्य सहित प्रस्तुत करना होगा, अगर पुलिस अधिकारी यह साबित नहीं कर पाते है कि व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने की योजना बना रहा था तब 24 घण्टे से ज्यादा ऐसे व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में बन्दी बनाकर नहीं रख सकता है।

नोट:- किसी व्यक्ति द्वारा अगर परिशान्ति भंग होने की संभावना है तब ऐसे व्यक्ति को पुलिस बिना वारण्ट के धारा-151 के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं कर सकती है अगर वह गिरफ्तार करती है तो यह गिरफ्तारी अवैध होगी।  :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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