JABALPUR NEWS- हाईकोर्ट ने कलेक्टर से कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी

Bhopal Samachar
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जबलपुर
। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने जबलपुर कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वह 4 सप्ताह के भीतर शहर में बने अवैध धर्म स्थलों पर कार्रवाई करके कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करें। रिपोर्ट पेश करने के लिए दिनांक 10 अगस्त 2021 की तारीख सुनिश्चित की गई है। 

एडवोकेट सतीश वर्मा ने आम रास्ता एवं सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से निर्मित किए गए धर्म स्थलों को हटाए जाने के लिए अवमानना याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट द्वारा इस संदर्भ में 300 आदेश जारी किए जा चुके हैं। याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता सतीश वर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जबलपुर शहर में बड़ी संख्या में अवैध धर्मस्थल मौजूद है। इतना ही नहीं जबलपुर के जॉर्ज टाउन स्कूल, मदन महल स्टेशन रोड, जीडीए कंपलेक्स आदि में अवैध धर्म स्थलों का फिर से निर्माण कर लिया गया है। 

हाईकोर्ट में नगर निगम की ओर से प्रस्तुत हुए एडवोकेट हरप्रीत रूपराह ने बताया कि सड़क एवं फ्लाईओवर के निर्माण में कुछ धर्मस्थल बाधा बन रहे हैं जिनकी लिस्ट कलेक्टर को सौंप दी गई है परंतु जबलपुर कलेक्टर की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। कलेक्टर का सहयोग नहीं मिलने के कारण कार्यवाही नहीं हो पा रही है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आगामी 4 सप्ताह के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित कर कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

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