EMPLOYEE NEWS- रिटायरमेंट के दो वर्ष बाद बैंक, पेन्शनर से वसूली नही कर सकता

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जबलपुर
। श्री द्वारिका प्रसाद पनिका, पशु परिचारक, एनिमल हसबेंडरी विभाग, शहडोल से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा कानड़ी खुर्द, जिला शहडोल से उन्हें पेंशन प्राप्त हो रही थी। संबंधित पेन्शनर की पेंशन अचानक माह जनवरी 2021 से  बैंक द्वारा बंद कर दी गई थी। 

बैंक शाखा से संपर्क करने पर, जानकारी दी गई थी कि पोर्टल में गलत वेतनमान अपडेट होने के कारण ज्यादा भुगतान किया गया है। अतः पेंशनर से, 4,25,574  रुपये की वसूली की जाएगी एवं मासिक पेंशन भी देय नही होगी। संबंधित पेन्शनर, द्वारा बैंक के विरुद्ध उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ली गई थी।  

श्री पनिका की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा रिटायरमेंट के दो साल बाद वसूली किया जाना एवं पेंशन रोका जाना, बैंक की शक्तियों से परे है एवं विहित प्रक्रिया का पालन कर वित्त विभाग की अनुमति से ही ऐसा हो सकता है। किसी प्रकार का हानिकारक पुनर्निधारण सुनवाई के अवसर एवं पेंशन नियमों के पालन में हो सकता है। 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय जबलपुर से सेंट्रल बैंक के आदेश को स्टे कर, वसूली पर रोक लगा दी गई है एवं कर्मचारी को अन्तरिम पेंशन पेंशन देने के आदेश के साथ वित्त विभाग, विभाग एवं बैंक को नोटिस जारी किए हैं।

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