केंद्रीय सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के सब रूल 11 में संशोधन - EMPLOYEE NEWS

नई दिल्ली।
भारत सरकार ने केंद्रीय सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के सब रूल 11 में संशोधन कर दिया है। इस नियम के तहत केंद्रीय कर्मचारी के अनाथ बच्चों को पेंशन दी जाती है। पहले इसकी अधिकतम सीमा ₹45000 महीने थी जिसे बढ़ाकर ₹125000 प्रतिमाह कर दी गई है। 

बताया गया है कि यह संशोधन सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के बाद किया गया है। ₹45000 की अधिकतम सीमा छठवें वेतन आयोग की नीतियों के कारण थी। सातवां वेतन आयोग आज आने के बाद इस सीमा को बढ़ा दिया गया है। पहले अधिकतम वेतनमान ₹90000 मासिक था जो सातवें वेतनमान के बाद 250000 रुपए हो गया है। 

आश्रित बच्चों के लिए अच्छी खबर यह है कि यदि माता पिता दोनों केंद्रीय कर्मचारी थे और दोनों का किसी कारणवश रिटायरमेंट से पहले निधन हो गया है तो बच्चों को दो पेंशन दी जाएंगी।

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