ANUPPUR: 3 मई तक का टोटल लॉकडाउन घोषित, सभी ऑफिस पूर्णतः बंद - MP NEWS

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अनूपपुर
। मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते आज शाम 6 बजे से 3 मई तक का टोटल लाकडाउन लगा दिया गया है। मंत्री बिसाहू लाल सिंह की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके बाद कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने जिले में टोटल लॉकडाउन / कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए।  

सोमवार को जिले में 400 कोरोना के मामले सामने आए जिसके बाद यह निर्णय लेना पड़ा। इस दौरान दो और चार पहिया वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा, जब तक कोई इमरजेंसी न हो। शासकीय कार्यालयों में सिर्फ राजस्व विभाग, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, विद्युत विभाग (एमपीईबी) पेयजल विभाग (पीएचई) तथा पुलिस विभाग आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की संख्या में खुले रहेंगे। जिले में संचालित अन्य समस्त शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे।  

अनूपपुर में टोटल लाकडाउन के दौरान दूध विक्रेताओं को सुबह 6 से 12 बजे तक घर-घर जाकर दूध देने की छूट रहेगी। जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, टीकाकरण केंद्र भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सब्जी- फल विक्रेता ठेले के माध्यम से सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक घर-घर जाकर सब्जी व फल बेच सकेंगे। वहीं थोक सब्जी विक्रेता सुबह 6 बजे से 9 बजे तक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) द्वारा निर्धारित स्थल पर थोक सब्जी की बिक्री कर सकेंगे। राशन और किराना तथा पेयजल के विक्रेता होम डिलिवरी के माध्यम से सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे सामान बेच सकेंगे। कोरोना वालंटियर्स होम डिलिवरी के सूचारू संचालन समस्त संबंधित नगर पालिकाओं की सहायता करेंगे। जिले में संचालित समस्त पी. डी. एस. दुकाने खाद्यान्न वितरण हेतु प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। जिले में संचालित समस्त एल.पी.जी. गैस के संचालक तथा एल.पी.जी. गैस का वितरण होम डिलिवरी के माध्यम से सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर सकेंगे। सभी समस्त पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।

विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग तथा अंतिम संस्कार अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। उक्त कार्यक्रमों की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जारी करेंगे। समस्त मंदिर, मस्जिद तथा अन्य समस्त धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। पुजारी, मौलवी संबंधित धार्मिक स्थलों में अधिकतम 5 लोग नियमित पूजा, नमाज आदि कर सकेंगे। जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबंधन सिर्फ उत्पादन से संबंधित कर्मचारी उत्पादन कार्य करने हेतु मास्क एवं शारीरिक दूरी का पालन करने हेतु उक्त कर्फ्यू रहेगा। कार्यालयीन कार्य पूर्णतः बंद रहेंगे।

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