चेन स्नैचिंग के लिए धक्का देने वाले को 2 साल की जेल होती है - LEARN IPC SECTION 356

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भोपाल समाचार डॉट कॉम के नियमित पाठक अच्छी तरह से जानते हैं कि आईपीसी की धारा 390 के तहत किसी व्यक्ति का रास्ता रोककर लूट कर रहा और लूट का प्रयास करना धारा 393 के तहत अपराध होता है, लेकिन यदि कोई बदमाश चेन स्नैचिंग या इस प्रकार की चोरी अथवा लूट के लिए बल प्रयोग करता है तो FIR में एक और धारा जुड़ जाएगी।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 356 की परिभाषा

किसी व्यक्ति द्वारा ले जाने वाली संपत्ति या पहनी हुई संम्पति जैसे- कोई भी आभूषण, गहने, रकम आदि। को लूटने या चोरी करने के लिए आपराधिक बल या हमला करना धारा 356 के अंतर्गत अपराध होगा। यानी कि चैन स्नैचिंग के समय यदि लुटेरे ने धक्का दिया तब FIR में धारा 356 जोड़ दी जाएगी।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 356 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है, यह संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को होता है। सजा- इस अपराध के लिए दो वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दाण्डित किया जा सकता है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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